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बरही चौक के आसपास 50 मीटर की दूरी में नो-पार्किंग जोन घोषित, SDO ने जारी किए निर्देश

हजारीबाग के व्यस्तम और भीड़-भाड़ वाला इलाका बरही चौक के आसपास 50 मीटर की दूरी तक नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है. इस संबंध में बरही एसडीओ डॉ कुमार ताराचंद ने आदेश निकालते हुए कहा हैं निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर नियम संगत कार्रवाई की जाए.

No Parking Zone Declared Up To 50 Meters On Barhi Chowk in hazaribag
बरही चौक
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Published : Sep 12, 2020, 2:16 PM IST

हजारीबाग: जिले के बरही चौक के सभी मार्गों पर 50 मीटर की दूरी तक नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है. एसडीओ डॉ कुमार ताराचंद ने हमेशा व्यस्त रहने वाला बरही चौक पर इस आदेश का पालन कराने का निर्देश पुलिस प्रशासन को दे दिया है.

इस संबंध में बरही एसडीओ डॉ कुमार ताराचंद ने आदेश निकालते हुए कहा हैं कि अक्सर देखा जाता है कि बरही चौक क्षेत्र के गया रोड, धनबाद रोड, हजारीबाग रोड और पटना रोड़ में अनावश्यक वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है और बहुत से फल-सब्जी विक्रेताओं का ठेला भी सड़क पर लगा कर अतिक्रमित किया जाता है. जिसके कारण बरही चौक क्षेत्र में वाहन दुर्घटना घटित होते रहती है. उन्होंने तत्काल विधि-व्यवस्था संधारण और मोटर व्हीकल एक्ट के 1988 की धारा 122, 126, 127 और 117 के विभिन्न धाराओं में निहित प्रावधानों से आलोक में बरही चौक क्षेत्र के गया रोड, धनबाद रोड, हजारीबाग रोड व पटना रोड में चौक से 50 मीटर की दूरी पर अनावश्यक वाहनों को खड़ा करने, फल और सब्जी विक्रेताओं का ठेला को सड़क पर लगाने को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है.

इसे भी पढ़ें- सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का 80 साल की उम्र में निधन

उन्होंने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी. एसडीओ ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी बरही, अंचलाधिकारी बरही और थाना प्रभारी बरही को निर्देशित किया है कि आप आपसी सामंजस्य स्थापित कर उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशों को अनुपालन करवाने के लिए लगातार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपरोक्त वर्णित नो पार्किंग जोन में निषेधाज्ञा का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी हजारीबाग और एमवीआई बरही को निर्देशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे.

हजारीबाग: जिले के बरही चौक के सभी मार्गों पर 50 मीटर की दूरी तक नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है. एसडीओ डॉ कुमार ताराचंद ने हमेशा व्यस्त रहने वाला बरही चौक पर इस आदेश का पालन कराने का निर्देश पुलिस प्रशासन को दे दिया है.

इस संबंध में बरही एसडीओ डॉ कुमार ताराचंद ने आदेश निकालते हुए कहा हैं कि अक्सर देखा जाता है कि बरही चौक क्षेत्र के गया रोड, धनबाद रोड, हजारीबाग रोड और पटना रोड़ में अनावश्यक वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है और बहुत से फल-सब्जी विक्रेताओं का ठेला भी सड़क पर लगा कर अतिक्रमित किया जाता है. जिसके कारण बरही चौक क्षेत्र में वाहन दुर्घटना घटित होते रहती है. उन्होंने तत्काल विधि-व्यवस्था संधारण और मोटर व्हीकल एक्ट के 1988 की धारा 122, 126, 127 और 117 के विभिन्न धाराओं में निहित प्रावधानों से आलोक में बरही चौक क्षेत्र के गया रोड, धनबाद रोड, हजारीबाग रोड व पटना रोड में चौक से 50 मीटर की दूरी पर अनावश्यक वाहनों को खड़ा करने, फल और सब्जी विक्रेताओं का ठेला को सड़क पर लगाने को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है.

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उन्होंने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी. एसडीओ ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी बरही, अंचलाधिकारी बरही और थाना प्रभारी बरही को निर्देशित किया है कि आप आपसी सामंजस्य स्थापित कर उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशों को अनुपालन करवाने के लिए लगातार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपरोक्त वर्णित नो पार्किंग जोन में निषेधाज्ञा का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी हजारीबाग और एमवीआई बरही को निर्देशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे.

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