गुमला: नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार की अगुवाई में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर शहर के पांच ट्रांसपोर्टरों और दो प्लास्टिक गोदामों में छापेमारी की गई (Raid for Single Use Plastic In Gumla). इस क्रम में एक ट्रांसपोर्टर और एक गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद हुआ (Banned plastic recovered in Raid) जिसे जब्त कर लिया गया है.
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ट्रांसपोर्ट कार्यालय को किया सील: छापेमारी सबसे पहले गुमला थाना के निकट स्थित वीणा सिनेमा हॉल के जर्जर भवन में चल रहे साबू रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट में की गई. जहां से 19 बोरा पॉलिथीन बरामद किया गया है. बरामद पॉलिथीन का अनुमानित वजन लगभग 6 क्विंटल के आस पास है. प्रतिबंधित प्लास्टिक के बारे में पर्याप्त जानकारी न देना और ट्रांसपोर्ट द्वारा किन-किन लोगों को गुमला में पॉलिथीन की परिवहन सुविधा दी जा रही है इसकी जानकारी नहीं देने, ट्रेड लाइसेंस न होने, जर्जर भवन में कार्यालय चलाने आदि गंभीर प्रकृति के आरोप के कारण उक्त ट्रांसपोर्ट परिसर को कार्यपालक पदाधिकारी ने मौके पर ही सील कर दिया.
इसके बाद शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की खरीद बिक्री करने वाले व्यावसायिक संस्थान नंदिनी डिस्पोजल के गोदाम से छापेमारी के दौरान 12 बोरा पॉलिथीन जब्त किया गया. इससे पहले भी इनके प्रतिष्ठान में दो बार सिंगल यूज प्लास्टिक की उपलब्धता को लेकर पूछताछ की जा चुकी है. लेकिन तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि इनके यहां ऐसा कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद नहीं है. गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी ने किसी अन्य जगह बनाए गए गोदाम में छापेमारी कर उक्त जब्ती की.
कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उक्त ट्रांसपोर्ट और गोदाम मालिक पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है. आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नीलाम पत्र वाद चलाकर वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.