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एक करोड़ के इनामी अनल दा और प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी समेत 13 नक्सलियों पर देशद्रोह का मुकदमा!

गिरिडीह जिला प्रशासन लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. इस बार एक करोड़ के इनामी नक्सली अनल समेत 13 नक्सलियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा 13 (Section 13 of UAPA) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी है. इसे लेकर गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सरकार के अपर मुख्य सचिव को अनुशंसा के साथ स्वीकृति आदेश का प्रस्ताव भेजा है.

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Published : Feb 17, 2022, 8:55 AM IST

Updated : Feb 17, 2022, 5:44 PM IST

गिरिडीह: गिरिडीह जिला प्रशासन लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. इस बार भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी मेम्बर अनल दा उर्फ पतिराम मांझी, संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस की पत्नी शीला दी उर्फ शीला मरांडी समेत 13 नक्सलियों पर यूएपीए एक्ट की धारा 13 (Section 13 of UAPA) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी है. गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में अनुशंसा के साथ एक प्रस्ताव अभियोजन स्वीकृति आदेश को लेकर सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह, कारा एवं झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा है.

मामला मधुबन थाना कांड संख्या 20/18 दिनांक 06 सितंबर 2018 से संबंधित है. कांड के प्राथमिकी अभियुक्त अजय महतो उर्फ टाईगर, संतोष महतो उर्फ संतोष दा उर्फ संजय उर्फ बासुदेव महतो उर्फ बासुवा महतो, नुनूचन्द महतो उर्फ नुमा उर्फ गांधी, रणविजय महतो, साहेबराम मांझी उर्फ साहेबराम हांसदा, कृष्णा मांझी उर्फ कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश, रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ अमर दा, प्रशान्त मांझी उर्फ छोटका मुर्मू, अनल, पवन मांझी उर्फ लेंगड़ा, करूणा दी उर्फ निर्मला उर्फ जोशिला, जय दी उर्फ चिन्ता दी व शीला दी उर्फ शीला मरांडी के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा 13 (Section 13 of UAPA) के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित करने की अनुशंसा डीसी की ओर से की गयी है. इसी मामले में डीसी ने पिछले 8 फरवरी को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता प्रशांत बोस की पत्नी शीला दी उर्फ शीला मरांडी समेत 13 नक्सलियों के खिलाफ 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीति प्रदान की है.

इसे भी पढ़ें: रुपेश हत्याकांड से जोड़कर शेयर किया जा रहा यूपी और पैराग्वे का वीडियो, 100 लोगों पर हुई कार्रवाई



पहाड़ी रास्ते में लगाया गया था सीरीज लैंड माइंस: 06 सितंबर 2018 को तत्कालीन एसपी गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी कि पारसनाथ पहाड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने दक्षिण पश्चिम निमियाघाट की उतरने वाली जंगली पहाड़ी रास्ते में सिरिज लैंड माइंस लगाया गया है. माओवादी ने पुलिस व सीआरपीएफ बल को क्षति पहुंचाने और हथियार गोली लूटने के उद्देश्य से भारी संख्या में पारसनाथ पहाड़ पर एमबी-01 पुलिस पिकेट से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर यह लैंड माइंस लगाया था. इसी सूचना पर एसपी, एएसपी अभियान, सीआरपीएफ के उप समादेष्टा और सहायक समादेष्टा सीआरपीएफ जवानों के साथ मधुबन से पारसनाथ पहाड़ पहुंचे. लैंड माइंस डिटेक्टर से जांच में पहाड़ी रास्ते में करीब 2 किमी के दायरे में 32 पीस पाईप बम लाईंड सिरिज में लगा हुआ बरामद किया गया था.

राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने मामले में एक पर चलेगा मुकदमा: राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन मामले में एक पर केस चलाने की मंजूरी दी गयी है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने गांवा थाना कांड संख्या 30/2020 दिनांक के नामजद अभियुक्त हीरोडीह थाना क्षेत्र के भंडारो निवासी फेसबुक ग्रुप एडमिन पवन भाई वर्मा उर्फ पवन कुमार वर्मा के खिलाफ धारा 153(बी) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है. यह मामला पुअनि श्रीकांत ओझा के स्वलिखित ओवदन के आधार पर दर्ज किया गया है. फेसबुक ग्रुप एडमिन पवन भाई वर्मा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फेसबुक के माध्यम से अत्यंत असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप में दर्ज है.

धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस चलाने की अनुमति: डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने एससी/एसटी थाना कांड संख्या 03/21 के प्राथमिकी अभियुक्त सरिया थाना क्षेत्र के कुसमरजा निवासी चिन्तामणी महतो उर्फ झरी महतो के खिलाफ धारा 295ए भादवि के अन्तर्गत यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस चलाने चलाने की स्वीकृति दी है.

8 नक्सलियों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का केस चलाने की मंजूरी: डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने निमियाघाट थाना कांड संख्या 04/18 दिनांक 07.01.2018 के मामले में यह अभियोजन स्वीकृति आदेश दिया है. मामले के प्राथमिकी अभियुक्त अजय महतो उर्फ अंजन उर्फ टाईगर उर्फ श्रीकांत, कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश उर्फ सौरभ, संतोष महतो उर्फ बासुदेव महतो उर्फ बसुका, सुनिता महतो उर्फ सुनिता दी, नुनूचन्द महतो उर्फ गांधी, सुकर सोरेन, विजय मरांडी एवं रणविजय महतो के खिलाफ धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है.

आर्म्स एक्ट के तहत 13 पर केस चलाने की मंजूरी: वहीं, डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बगोदर थाना कांड संख्या 231/21 के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत 13 पर केस चलाने की मंजूरी दी है. मामले के प्राथमिकी अभियुक्त खगेन्द्र कुमार, राजकुमार दास, शौकत अंसारी, रवि मंडल उर्फ रवि कुमार, उमेश गिरि उर्फ उमेश पाण्डेय उर्फ उमेश दास, उमेश मंडल, लव कुमार सिंह उर्फ अजय, अमित तिवारी उर्फ डिके, रमेश कर्माली, संजीत तिवारी उर्फ छोटु, शिबु मंडल, शिबु महतो एवं राजकुमार गोस्वामी के खिलाफ धारा 25(1-बी)ए/26/27 शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गयी है.

गिरिडीह: गिरिडीह जिला प्रशासन लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. इस बार भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी मेम्बर अनल दा उर्फ पतिराम मांझी, संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस की पत्नी शीला दी उर्फ शीला मरांडी समेत 13 नक्सलियों पर यूएपीए एक्ट की धारा 13 (Section 13 of UAPA) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी है. गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में अनुशंसा के साथ एक प्रस्ताव अभियोजन स्वीकृति आदेश को लेकर सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह, कारा एवं झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा है.

मामला मधुबन थाना कांड संख्या 20/18 दिनांक 06 सितंबर 2018 से संबंधित है. कांड के प्राथमिकी अभियुक्त अजय महतो उर्फ टाईगर, संतोष महतो उर्फ संतोष दा उर्फ संजय उर्फ बासुदेव महतो उर्फ बासुवा महतो, नुनूचन्द महतो उर्फ नुमा उर्फ गांधी, रणविजय महतो, साहेबराम मांझी उर्फ साहेबराम हांसदा, कृष्णा मांझी उर्फ कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश, रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ अमर दा, प्रशान्त मांझी उर्फ छोटका मुर्मू, अनल, पवन मांझी उर्फ लेंगड़ा, करूणा दी उर्फ निर्मला उर्फ जोशिला, जय दी उर्फ चिन्ता दी व शीला दी उर्फ शीला मरांडी के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा 13 (Section 13 of UAPA) के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित करने की अनुशंसा डीसी की ओर से की गयी है. इसी मामले में डीसी ने पिछले 8 फरवरी को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता प्रशांत बोस की पत्नी शीला दी उर्फ शीला मरांडी समेत 13 नक्सलियों के खिलाफ 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीति प्रदान की है.

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पहाड़ी रास्ते में लगाया गया था सीरीज लैंड माइंस: 06 सितंबर 2018 को तत्कालीन एसपी गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी कि पारसनाथ पहाड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने दक्षिण पश्चिम निमियाघाट की उतरने वाली जंगली पहाड़ी रास्ते में सिरिज लैंड माइंस लगाया गया है. माओवादी ने पुलिस व सीआरपीएफ बल को क्षति पहुंचाने और हथियार गोली लूटने के उद्देश्य से भारी संख्या में पारसनाथ पहाड़ पर एमबी-01 पुलिस पिकेट से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर यह लैंड माइंस लगाया था. इसी सूचना पर एसपी, एएसपी अभियान, सीआरपीएफ के उप समादेष्टा और सहायक समादेष्टा सीआरपीएफ जवानों के साथ मधुबन से पारसनाथ पहाड़ पहुंचे. लैंड माइंस डिटेक्टर से जांच में पहाड़ी रास्ते में करीब 2 किमी के दायरे में 32 पीस पाईप बम लाईंड सिरिज में लगा हुआ बरामद किया गया था.

राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने मामले में एक पर चलेगा मुकदमा: राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन मामले में एक पर केस चलाने की मंजूरी दी गयी है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने गांवा थाना कांड संख्या 30/2020 दिनांक के नामजद अभियुक्त हीरोडीह थाना क्षेत्र के भंडारो निवासी फेसबुक ग्रुप एडमिन पवन भाई वर्मा उर्फ पवन कुमार वर्मा के खिलाफ धारा 153(बी) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है. यह मामला पुअनि श्रीकांत ओझा के स्वलिखित ओवदन के आधार पर दर्ज किया गया है. फेसबुक ग्रुप एडमिन पवन भाई वर्मा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फेसबुक के माध्यम से अत्यंत असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप में दर्ज है.

धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस चलाने की अनुमति: डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने एससी/एसटी थाना कांड संख्या 03/21 के प्राथमिकी अभियुक्त सरिया थाना क्षेत्र के कुसमरजा निवासी चिन्तामणी महतो उर्फ झरी महतो के खिलाफ धारा 295ए भादवि के अन्तर्गत यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस चलाने चलाने की स्वीकृति दी है.

8 नक्सलियों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का केस चलाने की मंजूरी: डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने निमियाघाट थाना कांड संख्या 04/18 दिनांक 07.01.2018 के मामले में यह अभियोजन स्वीकृति आदेश दिया है. मामले के प्राथमिकी अभियुक्त अजय महतो उर्फ अंजन उर्फ टाईगर उर्फ श्रीकांत, कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश उर्फ सौरभ, संतोष महतो उर्फ बासुदेव महतो उर्फ बसुका, सुनिता महतो उर्फ सुनिता दी, नुनूचन्द महतो उर्फ गांधी, सुकर सोरेन, विजय मरांडी एवं रणविजय महतो के खिलाफ धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है.

आर्म्स एक्ट के तहत 13 पर केस चलाने की मंजूरी: वहीं, डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बगोदर थाना कांड संख्या 231/21 के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत 13 पर केस चलाने की मंजूरी दी है. मामले के प्राथमिकी अभियुक्त खगेन्द्र कुमार, राजकुमार दास, शौकत अंसारी, रवि मंडल उर्फ रवि कुमार, उमेश गिरि उर्फ उमेश पाण्डेय उर्फ उमेश दास, उमेश मंडल, लव कुमार सिंह उर्फ अजय, अमित तिवारी उर्फ डिके, रमेश कर्माली, संजीत तिवारी उर्फ छोटु, शिबु मंडल, शिबु महतो एवं राजकुमार गोस्वामी के खिलाफ धारा 25(1-बी)ए/26/27 शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गयी है.

Last Updated : Feb 17, 2022, 5:44 PM IST
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