गिरिडीहः देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बुधवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादीश्रीरामपुर के मोहम्मद इंतेसार उर्फ मोहम्मद सिंटू के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है.
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पिछले 16 जनवरी को 2021 को तत्कालीन मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर को मिली गुप्त सूचना पर चलाए गए, वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सिहोडीह कॉलेज मोड़ के पास इंतेसार उर्फ सिंटू को पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूत के साथ पकड़ा था. इंतेसार यूं तो गादीश्रीरामपुर का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में यह गांडेय थाना क्षेत्र के दलवाडीह में रहता है. चारू मल्लाह और शंभू सिंह इसका आपराधिक सहयोगी है. इंतेसार कभी-कभी छोटी-मोटी चोरी भी करता है. वह अब तक दो बार जेल जा चुका है. पहली बार वर्ष 2007 में संजय ट्रेडर्स में डकैती के दौरान पकड़े जाने पर जेल गया था. जिसमें लगभग 18 महीने जेल में रहकर जमानत पर बाहर आया था. वो दोबारा 2010 में जेल गया था. मुफस्सिल पुलिस ने ही 2010 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
एक पर चलेगा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा
धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर एक के खिलाफ धारा 295(ए) भादवि के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने पचंबा थाना कांड संख्या:- 67/2020 दिनांक:- 25 मई 2020 के प्राथमिकी अभियुक्त पचंबा थाना क्षेत्र के धोबिया अहरी के रवि राणा के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. रवि राणा पर आरोप है कि उसने एक धर्म विशेष के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान रवि राणा के फेसबुक आईडी को उनके पास से जब्त मोबाइल में उपलब्ध पाया था. रवि ने एक धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पोस्ट कर एक धर्म विशेष के लोगों में विद्वेष फैलाया गया है.