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15 लाख के इनामी मिथलेश समेत 10 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति, DC ने प्रधान सचिव को भेजा पत्र

गिरिडीह में भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर ( 15 लाख के इनामी) मिथलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ बड़का दा समेत 10 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति डीसी सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. इसे लेकर सरकार के प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है.

15 लाख के इनामी मिथलेश समेत 10 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति
Sanction of prosecution against 10 Naxalites including Mithlesh in Giridih
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Published : Aug 9, 2020, 10:23 PM IST

गिरिडीह: जिले में 17 साल पहले पुलिस बल पर हुए हमले में शामिल नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की सहमति दे दी गयी है. गिरिडीह डीसी ने इसे लेकर सरकार के प्रधान सचिव को पत्र भेजा है.

10 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति

गिरिडीह में भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर ( 15 लाख के इनामी) मिथलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ बड़का दा समेत 10 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति डीसी सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. इसे लेकर सरकार के प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है. यह स्वीकृति निमियाघाट थाना कांड संख्या 91/03 दिनांक 21 अक्टूबर 2003 के मामले में दी गयी है. इस कांड में जिन लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है, उनमें धनबाद के तोपचांची थाना इलाके के केंद नावाडीह निवासी मिथलेश के अलावा 2003 में एमसीसी के कमांडर रहे और वर्तमान में जेल में बंद नक्सली नवीन मांझी, नागो उर्फ नागेश्वर महतो के साथ-साथ प्रवीण किस्कू उर्फ विपिन किस्कू, खेमलाल महतो उर्फ खूबलाल, राजेंद्र सिंह, दलीचंद महतो, कैला उर्फ कैलाशचंद महतो, मेघलाल महतो और दालचंद्र महतो शामिल हैं.

मुठभेड़ के बाद धराया था नक्सली
दरअसल 21 अक्टूबर 2003 को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन एमसीसी का दस्ता निमियाघाट थाना इलाके के नगलो पहाड़ के धरधरिया चढ़ाई जंगल के पास घात लगाकर बैठा हुआ है. नक्सली 50-60 की संख्या में है और सभी के पास हथियार है. इनकी मंशा पुलिस बल पर हमला बोलकर पुलिस पार्टी की हत्या कर हथियार लूटने की है. इस सूचना के बाद उस वक्त के सदर एसडीपीओ, निमियाघाट थाना प्रभारी, सीआरपीएफ के पदाधिकारी के साथ डुमरी नगर थाना प्रभारी दलबल के साथ इलाके में पहुंचे थे. वहीं पर नक्सलियों ने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी.

ये भी पढ़ें-रांची: कांग्रेस ने मनाया अगस्त क्रांति दिवस, नेताओं ने किया महात्मा गांधी को याद

अनाज लदे वाहन लूटने की थी योजना

मुठभेड़ के बाद प्रवीण किस्कू नामक नक्सली को पुलिस बल ने पकड़ा. वहीं क्षेत्र ने सर्च अभियान चलाते हुए 20-20 किलो का दो और 15 किलो का एक लैंड माइंस, फ्लेमर बम, हैंड ग्रेनेड, पेट्रोल बम, एक बाइक, नक्सली साहित्य समेत कई सामानों को बरामद किया गया था. इस दौरान पूछताछ में गिरफ्तार नक्सली प्रवीण किस्कू ने पुलिस को यह भी बताया था कि 20 अक्टूबर 2003 को अनाज लदे वाहन को लूटने की योजना भी नक्सलियों ने बनायी थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस बल आ गया तो नक्सलियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया था, जबकि अनाज लदे एक ट्रक के ड्राइवर को भी गोली नक्सलियों ने ही मार दी थी. प्रवीण से पूछताछ के बाद उस वक्त के निमियाघाट थाना प्रभारी अशोक गिरी ने स्वलिखित बयान पर एफआइआर दर्ज किया था.

आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले दो नाबालिग समेत पांच पर चलेगा अभियोजन

इसी तरह अहिल्यापुर थाना कांड संख्या 17/2020 दिनांक 9 अप्रैल 2020 के पांच प्राथमिक अभियुक्तों के खिलाफ भी धारा 295 (ए) भादवि के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. इस कांड में जिन लोगों के खिलाफ अभियोजन चलेगा. उनमें देवपुर के नवीन कुमार सिंह, सुनील प्रसाद वर्मा, पर्वतपुर के उमाशंकर वर्मा के अलावा एक 17 वर्षीय और एक 13 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं. इनके खिलाफ धर्म विशेष की लड़कियों पर आपत्तिजनक टिपण्णी करते हुए वीडियो बनाकर विगो वीडियो ऐप में पोस्ट करने का आरोप है. इस कांड की जांच में पांचों के खिलाफ साक्ष्य मिला है, जिसके बाद एसपी गिरिडीह के प्रस्ताव और प्रभारी लोक अभियोजक गिरिडीह की ओर से अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित करने की अनुशंसा के उपरांत डीसी ने अभियोजन चलाने की अनुमति दी है.

गिरिडीह: जिले में 17 साल पहले पुलिस बल पर हुए हमले में शामिल नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की सहमति दे दी गयी है. गिरिडीह डीसी ने इसे लेकर सरकार के प्रधान सचिव को पत्र भेजा है.

10 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति

गिरिडीह में भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर ( 15 लाख के इनामी) मिथलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ बड़का दा समेत 10 नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति डीसी सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. इसे लेकर सरकार के प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है. यह स्वीकृति निमियाघाट थाना कांड संख्या 91/03 दिनांक 21 अक्टूबर 2003 के मामले में दी गयी है. इस कांड में जिन लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है, उनमें धनबाद के तोपचांची थाना इलाके के केंद नावाडीह निवासी मिथलेश के अलावा 2003 में एमसीसी के कमांडर रहे और वर्तमान में जेल में बंद नक्सली नवीन मांझी, नागो उर्फ नागेश्वर महतो के साथ-साथ प्रवीण किस्कू उर्फ विपिन किस्कू, खेमलाल महतो उर्फ खूबलाल, राजेंद्र सिंह, दलीचंद महतो, कैला उर्फ कैलाशचंद महतो, मेघलाल महतो और दालचंद्र महतो शामिल हैं.

मुठभेड़ के बाद धराया था नक्सली
दरअसल 21 अक्टूबर 2003 को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन एमसीसी का दस्ता निमियाघाट थाना इलाके के नगलो पहाड़ के धरधरिया चढ़ाई जंगल के पास घात लगाकर बैठा हुआ है. नक्सली 50-60 की संख्या में है और सभी के पास हथियार है. इनकी मंशा पुलिस बल पर हमला बोलकर पुलिस पार्टी की हत्या कर हथियार लूटने की है. इस सूचना के बाद उस वक्त के सदर एसडीपीओ, निमियाघाट थाना प्रभारी, सीआरपीएफ के पदाधिकारी के साथ डुमरी नगर थाना प्रभारी दलबल के साथ इलाके में पहुंचे थे. वहीं पर नक्सलियों ने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी.

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अनाज लदे वाहन लूटने की थी योजना

मुठभेड़ के बाद प्रवीण किस्कू नामक नक्सली को पुलिस बल ने पकड़ा. वहीं क्षेत्र ने सर्च अभियान चलाते हुए 20-20 किलो का दो और 15 किलो का एक लैंड माइंस, फ्लेमर बम, हैंड ग्रेनेड, पेट्रोल बम, एक बाइक, नक्सली साहित्य समेत कई सामानों को बरामद किया गया था. इस दौरान पूछताछ में गिरफ्तार नक्सली प्रवीण किस्कू ने पुलिस को यह भी बताया था कि 20 अक्टूबर 2003 को अनाज लदे वाहन को लूटने की योजना भी नक्सलियों ने बनायी थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस बल आ गया तो नक्सलियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया था, जबकि अनाज लदे एक ट्रक के ड्राइवर को भी गोली नक्सलियों ने ही मार दी थी. प्रवीण से पूछताछ के बाद उस वक्त के निमियाघाट थाना प्रभारी अशोक गिरी ने स्वलिखित बयान पर एफआइआर दर्ज किया था.

आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले दो नाबालिग समेत पांच पर चलेगा अभियोजन

इसी तरह अहिल्यापुर थाना कांड संख्या 17/2020 दिनांक 9 अप्रैल 2020 के पांच प्राथमिक अभियुक्तों के खिलाफ भी धारा 295 (ए) भादवि के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. इस कांड में जिन लोगों के खिलाफ अभियोजन चलेगा. उनमें देवपुर के नवीन कुमार सिंह, सुनील प्रसाद वर्मा, पर्वतपुर के उमाशंकर वर्मा के अलावा एक 17 वर्षीय और एक 13 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं. इनके खिलाफ धर्म विशेष की लड़कियों पर आपत्तिजनक टिपण्णी करते हुए वीडियो बनाकर विगो वीडियो ऐप में पोस्ट करने का आरोप है. इस कांड की जांच में पांचों के खिलाफ साक्ष्य मिला है, जिसके बाद एसपी गिरिडीह के प्रस्ताव और प्रभारी लोक अभियोजक गिरिडीह की ओर से अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित करने की अनुशंसा के उपरांत डीसी ने अभियोजन चलाने की अनुमति दी है.

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