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पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी को मिली 10 साल जेल की सजा, दहेज के नाम पर पत्नी पर किया था हमला - Jail accused of torturing wife in East Singhbhum

पूर्वी सिंहभूम में पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के सचिंद्र नाथ गुप्ता को अदालत ने10 वर्ष की सजा सुनाई है. 27 फरवरी 2012 को उसकी पत्नी ने उसपर दहेद के नाम पर पैसे मांगने और मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने का केस दर्ज करवाई थी.

youth sentenced to 10 years for assaulting his wife in East Singhbhum
पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी को मिली 10 साल जेल की सजा
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Published : Mar 4, 2020, 4:54 AM IST

पूर्वी सिंहभूम: जिले में सोनारी के गांधी रोड में पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी को कोर्ट ने10 साल की सजा सुनाई है. एडीजे सात सिकधर की अदालत ने धारा 307 के तहत पश्चिम बंगाल के सचिंद्र नाथ गुप्ता को10 वर्ष की सजा सुनाई है.

देखें पूरी खबर

पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में अदालत ने सचिंद्र नाथ गुप्ता को 28 फरवरी को दोषि करार दिया था. मंगलवार को कोर्ट ने सचिंद्र को पांच हजार रुपए का जुर्माना सहित धारा 498ए के तहत 2 वर्ष की जेल की भी सजा सुनाई है. इससे पहले वो जमानत पर था, कोर्ट के फैसले के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

इसे भी पढे़ं:- जमशेदपुरः साकची थाना क्षेत्र में दो शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, नशे के हैं आदि

अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक श्याम कुमार गुप्ता ने पैरवी की थी. घटना 27 जनवरी 2012 की है. इस मामले में सोनारी गांधी रोड की रूपाली रानी गुप्ता ने पति सचिंद्र गुप्ता के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 27 फरवरी 2012 की रात वह सोई हुई थी, इसी बीच पति ने उसके साथ मारपीट की और दहेज में रुपए लाने के लिए कहा, जिसके विरोध करने पर उसके सिर पर हथौड़ा से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था.

पूर्वी सिंहभूम: जिले में सोनारी के गांधी रोड में पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी को कोर्ट ने10 साल की सजा सुनाई है. एडीजे सात सिकधर की अदालत ने धारा 307 के तहत पश्चिम बंगाल के सचिंद्र नाथ गुप्ता को10 वर्ष की सजा सुनाई है.

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पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में अदालत ने सचिंद्र नाथ गुप्ता को 28 फरवरी को दोषि करार दिया था. मंगलवार को कोर्ट ने सचिंद्र को पांच हजार रुपए का जुर्माना सहित धारा 498ए के तहत 2 वर्ष की जेल की भी सजा सुनाई है. इससे पहले वो जमानत पर था, कोर्ट के फैसले के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

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