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Jamshedpur Crime: कदमा में पत्नी-बेटी सहित चार लोगों की हत्या मामले में आया कोर्ट का फैसला, हत्यारे टाटा स्टील के कर्मचारी को मिली फांसी - हत्यारा टाटा स्टील कर्मचारी दीपक कुमार सिंह

कदमा थाना क्षेत्र में पत्नी, दो बेटी और महिला टीचर के हत्यारे को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार (6 अप्रैल) को फांसी की सजा सुनाई है. दो साल बाद मामले में फैसला आया.

Jamshedpur Kadma Wife Daughter Teacher Murder Case
हत्यारा टाटा स्टील कर्मचारी दीपक कुमार सिंह
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Published : Apr 6, 2023, 4:12 PM IST

जमशेदपुर: कदमा थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या कांड मामले में न्यायालय ने गुरुवार (6 अप्रैल) को बड़ा फैसला सुनाया है. पत्नी, दो बेटी और महिला टीचर की हत्या करने वाले हत्यारे को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. मामले में लगभग दो साल बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. हत्या की घटना को अंजाम देने वाले टाटा स्टील फायर बिग्रेड के कर्मचारी दीपक कुमार सिंह को 26 गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें: Crime News Jamshedpur: जमशेदपुर में मंदिर और गुरु का दरबार भी सुरक्षित नहीं, चोरों ने नगदी समेत हजारों रुपए की संपत्ति पर किया हाथ साफ

क्या है पूरा मामला: गौरतलब है कि 12 अप्रैल 2021 को फायर बिग्रेड कर्मचारी दीपक कुमार सिंह अपनी पत्नी और दो मासूम बेटी के साथ महिला ट्यूशन टीचर की बेरहमी से हत्या कर फरार हो गया था. दीपक कुमार सिंह लोहे के हथौड़े से हमला कर तकिया से मुंह दबाकर घटना को अंजाम दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद वह कमरे का एसी चला कर फरार हो गया था. कुछ दिनों बाद जब कमरे से बदबू आने शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर जब अंदर गई तो दंग रह गई. कमरे में जगह जगह खून फैला हुआ था. एक कमरे में दीपक की पत्नी और दो मासूम बेटियां मृत पड़ी हुई थीं. वहीं जांच के दौरान कमरे के बॉक्स पलंग के अंदर बेटियों की ट्यूशन टीचर का शव भी बरामद हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. और दीपक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी.

ऐसे आया था पुलिस की पकड़ में: इस दौरान तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ एम तमिलवानन ने दीपक का फोटो भी जारी किया. घटना के 4 दिन बाद दीपक को जमशेदपुर पुलिस ने धनबाद से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान पता चला कि दीपक घटना के बाद अपनी बाइक से राउरकेला अपने एक रिश्तेदार के यहां भाग गया था. वहां बाइक को छिपा दिया था. तीसरे दिन वह धनबाद पहुंचा और एक होटल में रह रहा था. इस दौरान दीपक एटीएम से पैसा निकाला जिसकी भनक पुलिस को लग गई. उसे गिरफ्तार कर पुलिस जमशेदपुर ले आई. मामला न्यायालय में पहुंचा और कार्रवाई शुरू हुई. इस मामले में दीपक को धारा 302 307 379 201 और 276(1) में दोषी पाया गया.

जमशेदपुर: कदमा थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या कांड मामले में न्यायालय ने गुरुवार (6 अप्रैल) को बड़ा फैसला सुनाया है. पत्नी, दो बेटी और महिला टीचर की हत्या करने वाले हत्यारे को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. मामले में लगभग दो साल बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. हत्या की घटना को अंजाम देने वाले टाटा स्टील फायर बिग्रेड के कर्मचारी दीपक कुमार सिंह को 26 गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई गई है.

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क्या है पूरा मामला: गौरतलब है कि 12 अप्रैल 2021 को फायर बिग्रेड कर्मचारी दीपक कुमार सिंह अपनी पत्नी और दो मासूम बेटी के साथ महिला ट्यूशन टीचर की बेरहमी से हत्या कर फरार हो गया था. दीपक कुमार सिंह लोहे के हथौड़े से हमला कर तकिया से मुंह दबाकर घटना को अंजाम दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद वह कमरे का एसी चला कर फरार हो गया था. कुछ दिनों बाद जब कमरे से बदबू आने शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर जब अंदर गई तो दंग रह गई. कमरे में जगह जगह खून फैला हुआ था. एक कमरे में दीपक की पत्नी और दो मासूम बेटियां मृत पड़ी हुई थीं. वहीं जांच के दौरान कमरे के बॉक्स पलंग के अंदर बेटियों की ट्यूशन टीचर का शव भी बरामद हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. और दीपक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी.

ऐसे आया था पुलिस की पकड़ में: इस दौरान तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ एम तमिलवानन ने दीपक का फोटो भी जारी किया. घटना के 4 दिन बाद दीपक को जमशेदपुर पुलिस ने धनबाद से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान पता चला कि दीपक घटना के बाद अपनी बाइक से राउरकेला अपने एक रिश्तेदार के यहां भाग गया था. वहां बाइक को छिपा दिया था. तीसरे दिन वह धनबाद पहुंचा और एक होटल में रह रहा था. इस दौरान दीपक एटीएम से पैसा निकाला जिसकी भनक पुलिस को लग गई. उसे गिरफ्तार कर पुलिस जमशेदपुर ले आई. मामला न्यायालय में पहुंचा और कार्रवाई शुरू हुई. इस मामले में दीपक को धारा 302 307 379 201 और 276(1) में दोषी पाया गया.

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