ETV Bharat / state

जमशेदपुर दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सुनाया सजा, आरोपी को उम्रकैद और जुर्माना

जमशेदपुर सिविल कोर्ट ने नाबालिक युवती के दुष्कर्म के आरोप में गुरुवार को सूरज पटवा उर्फ सूरज नाग नामक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दुष्कर्म मामले में उम्रकैद और 20 हजार रुपए जुर्माना के साथ ही अपहरण मामले में दस साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजा साथ में चलेगी.

author img

By

Published : Jan 10, 2020, 12:56 AM IST

Updated : Jan 10, 2020, 7:32 AM IST

jamshedpur civil Court sentenced life imprisonment to accused in Jamshedpur rape case
फाइल फोटो

जमशेदपुर: नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-5 सुभाष की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सूरज पटवा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. नाबालिग बिष्टुपुर थाना की रहने वाली थी. सूरज बागमती रोड नॉर्दन टाउन का रहने वाला है.

27 अक्टूबर 2018 को दोपहर 12:00 बजे पीड़िता अपने घर से स्कूल जाने के दौरान सूरज पटवा ने उसका अपहरण कर लिया था. अपहरण करने के बाद उसे एक घर में छुपा कर रखा था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में जब पीड़िता के परिजन पुलिस के पास गए तो उसे छोड़ दिया था.

ये भी देखें- गिरिडीहः वाटर प्लांट के मजदूरों को नहीं मिला वेतन, गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, पानी की सप्लाई बंद

घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि उसके साथ सूरज ने दुष्कर्म किया है. पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती थी, घटना के वक्त उसकी उम्र 17 वर्ष थी. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 15 नवंबर 2018 को सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.


जमशेदपुर: नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-5 सुभाष की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सूरज पटवा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. नाबालिग बिष्टुपुर थाना की रहने वाली थी. सूरज बागमती रोड नॉर्दन टाउन का रहने वाला है.

27 अक्टूबर 2018 को दोपहर 12:00 बजे पीड़िता अपने घर से स्कूल जाने के दौरान सूरज पटवा ने उसका अपहरण कर लिया था. अपहरण करने के बाद उसे एक घर में छुपा कर रखा था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में जब पीड़िता के परिजन पुलिस के पास गए तो उसे छोड़ दिया था.

ये भी देखें- गिरिडीहः वाटर प्लांट के मजदूरों को नहीं मिला वेतन, गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, पानी की सप्लाई बंद

घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि उसके साथ सूरज ने दुष्कर्म किया है. पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती थी, घटना के वक्त उसकी उम्र 17 वर्ष थी. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 15 नवंबर 2018 को सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.


Intro:एंकर--जमशेदपुर सिविल कोर्ट ने नाबालिक युवती के दुष्कर्म के आरोप में गुरुवार को सूरज पटवा उर्फ सूरज नाग नामक युवक को उम्र कैद की सजा सजा सुनाई।दुष्कर्म मामले में उम्र कैद और 20 हज़ार रुपए जुर्माना साथ ही अपहरण के मामले में दस साल की सजा और पाँच हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया है.दोनों सजा साथ में चलेंगी।


Body:वीओ1-- नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-5 सुभाष की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सूरज पटवा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. नाबालिग बिष्टुपुर थाना अंतर्गत नॉर्दन टाउन आउटहाउस की रहने वाली थी सूरज बागमती रोड नॉर्दन टाउन का रहने वाला है. 27 अक्टूबर 2018 को दोपहर 12:00 बजे पीड़िता अपने घर से स्कूल जाने के दौरान सूरज पटवा ने उसका अपहरण कर लिया था अपहरण करने के बाद उसे एक घर में छुपा कर रखा था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में जब पीड़िता के परिजन पुलिस के पास गया तो उसे छोड़ दिया था, घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि उसके साथ सूरज ने दुष्कर्म किया है. पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती थी घटना के वक़्त उसकी उम्र 17 वर्ष थी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 15 नवंबर 2018 को सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


Conclusion:
Last Updated : Jan 10, 2020, 7:32 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.