जमशेदपुर: नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-5 सुभाष की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सूरज पटवा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. नाबालिग बिष्टुपुर थाना की रहने वाली थी. सूरज बागमती रोड नॉर्दन टाउन का रहने वाला है.
27 अक्टूबर 2018 को दोपहर 12:00 बजे पीड़िता अपने घर से स्कूल जाने के दौरान सूरज पटवा ने उसका अपहरण कर लिया था. अपहरण करने के बाद उसे एक घर में छुपा कर रखा था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में जब पीड़िता के परिजन पुलिस के पास गए तो उसे छोड़ दिया था.
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घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि उसके साथ सूरज ने दुष्कर्म किया है. पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती थी, घटना के वक्त उसकी उम्र 17 वर्ष थी. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 15 नवंबर 2018 को सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.