रांची: अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना, जानलेवा हमला समेत अन्य मामलों के आरोपी एमजीएम जमशेदपुर अस्पताल के प्रतिष्ठित डॉ अभिजीत कुमार शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
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14 जुलाई को याचिका हुई थी दाखिल
डॉक्टर की पत्नी ने जून महीने में महिला थाना में कांड संख्या 17/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. दोनों की शादी साल 2001 में हुई थी. अदालत ने तथ्यों और परिस्थियों पर विचार करते हुए याचिका खारिज कर दी. इससे पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलीलें दी कि याचिकाकर्ता ने पत्नी को किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं किया है. इसका विरोध एपीपी ने किया और कहा कि पिछले 11 महीने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. डॉक्टर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 14 जुलाई को याचिका दाखिल की थी.