दुमकाः झारखंड सरकार की कल्याण मंत्री डॉ. लुईस मरांडी को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. लुईस मरांडी पर चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर भीड़ जमा करने का आरोप लगा था.
ये मामला 2014 के विधानसभा चुनाव का है. इस दौरान शहर के अंबेडकर चौक को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जाम करने का आरोप लगाया गया था. गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
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इस बारे में मंत्री लुईस मरांडी के अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने बताया कि लुईस मरांडी पर अम्बेडकर चौक पर सड़क जाम करने का आरोप था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव उन्हें में बरी कर दिया.