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मंत्री लुईस मरांडी को मिली जमानत, चुनाव के दौरान सड़क जाम करने का था आरोप - झारखंड न्यूज

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में राज्य कल्याण मंत्री लुईस मरांडी को जमानत मिल गई है. चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर भीड़ जमा करने का आरोप लगा था.

मंत्री लुईस मरांडी को मिली जमानत
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Published : Mar 15, 2019, 8:16 AM IST

दुमकाः झारखंड सरकार की कल्याण मंत्री डॉ. लुईस मरांडी को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. लुईस मरांडी पर चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर भीड़ जमा करने का आरोप लगा था.

मंत्री लुईस मरांडी को मिली जमानत

ये मामला 2014 के विधानसभा चुनाव का है. इस दौरान शहर के अंबेडकर चौक को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जाम करने का आरोप लगाया गया था. गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

इसे भी पढ़ें-गठबंधन धर्म निभाने के लिए JMM को जमशेदपुर सीट दे देंगे, लेकिन चाईबासा सीट नहीं: अजय कुमार

इस बारे में मंत्री लुईस मरांडी के अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने बताया कि लुईस मरांडी पर अम्बेडकर चौक पर सड़क जाम करने का आरोप था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव उन्हें में बरी कर दिया.

दुमकाः झारखंड सरकार की कल्याण मंत्री डॉ. लुईस मरांडी को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. लुईस मरांडी पर चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर भीड़ जमा करने का आरोप लगा था.

मंत्री लुईस मरांडी को मिली जमानत

ये मामला 2014 के विधानसभा चुनाव का है. इस दौरान शहर के अंबेडकर चौक को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जाम करने का आरोप लगाया गया था. गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

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इस बारे में मंत्री लुईस मरांडी के अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने बताया कि लुईस मरांडी पर अम्बेडकर चौक पर सड़क जाम करने का आरोप था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव उन्हें में बरी कर दिया.

Intro:दुमका - झारखंड सरकार की कल्याण मंत्री डॉ लुईस मराण्डी को आज आचार संहिता के एक मामले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया ।


Body:क्या है पूरा मामला ।
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2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान लुईस मराण्डी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था कि उन्होंने शहर के अम्बेडकर चौक को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जाम किया । आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें लुईस मराण्डी को बरी कर दिया गया ।


Conclusion:क्या कहते हैं लुईस मराण्डी के अधिवक्ता ।
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इस संबंध में मंत्री लुईस मराण्डी के अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने बताया कि लुईस मराण्डी पर अम्बेडकर चौक पर नाजायज मजमा लगाकार सड़क जाम करने का आरोप था । इस पर सुनवाई के बाद CJM ने साक्ष्य के अभाव उन्हें में बरी कर दिया ।

बाईट - मनोज कुमार साह , अधिवक्ता , लुईस मराण्डी

नोट - सर,
इसमें कोर्ट का विसुअल और अधिवक्ता की बाईट भेज रहे हैं ।
मंत्री की कोर्ट से निकलते एक तस्वीर मिली है जिसे मेल पर भेज रहे गेन ।
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