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दुमका: नाबालिग से दुष्कर्म केस में आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

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Published : Mar 26, 2021, 5:28 AM IST

दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. मनोज ने 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म किया था और शादी का प्रलोभन देकर लगातार संबंध बनाता रहा.

life imprisonment in case of raping a minor in dumka
दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

दुमका: दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला जज तौफिकुल हसन के कोर्ट ने यह सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: मधुपुर विधानसभा उपचुनाव: BJP ने गंगा नारायण सिंह को दिया टिकट, झामुमो के हफीजुल अंसारी को देंगे टक्कर

दुष्कर्म का मामला 2016 का है. तीन बच्चों के पिता मनोज कुमार सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था और बाद में शादी का प्रलोभन देकर लगातार संबंध बनाता रहा. नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो मनोज ने उसके साथ मारपीट की और उसे भगा दिया. पीड़ित ने 2018 में मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया था.

अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर न्यायालय ने मनोज कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम नहीं देने पर तीन साल अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा थे जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरुण मंडल ने केस की पैरवी की.

दुमका: दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला जज तौफिकुल हसन के कोर्ट ने यह सजा सुनाई है.

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दुष्कर्म का मामला 2016 का है. तीन बच्चों के पिता मनोज कुमार सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था और बाद में शादी का प्रलोभन देकर लगातार संबंध बनाता रहा. नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो मनोज ने उसके साथ मारपीट की और उसे भगा दिया. पीड़ित ने 2018 में मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया था.

अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर न्यायालय ने मनोज कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम नहीं देने पर तीन साल अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा थे जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरुण मंडल ने केस की पैरवी की.

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