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5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, पॉक्सो की विशेष अदालत का फैसला - लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह

5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. इसमें अदालत ने पुटकी के रहने वाले डब्लू मोदी को दोषी करार दिया और उसे उसके गुनाह के लिए फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने गुनाह के लिए दोषी को सजा दी.

Punishment to convict in rape and murder case of 5-year-old girl decision of special court of POCSO
5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा
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Published : Feb 9, 2022, 4:26 PM IST

Updated : Feb 9, 2022, 6:34 PM IST

धनबादः 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. इसमें अदालत ने पुटकी के रहने वाले डब्लू मोदी को दोषी करार दिया और उसे उसके गुनाह के लिए फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या व साक्ष्य छुपाने के मामले में डब्लू को दोषी करार दिया था. अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

ये भी पढ़ें-टैंकर और बाइक की टक्कर से दो युवकों की मौत, क्रिकेट मैच देखकर आ रहे थे दोनों

पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए थे. बच्ची का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया था. एफएसएल और डीएनए जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई थी. गवाहों के बयान और सभी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया.

देखें पूरी खबर
यह था मामलाः पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल 2018 को डब्लू मोदी बच्ची को उसके परिजनों से यह कहकर ले गया था कि वह उसे भोज खिलाने ले जा रहा है. इसके बाद जब डब्लू वापस घर आया तो बच्ची उसके साथ नहीं थी. परिजनों ने पूछा तो उसने अनभिज्ञता जताई. बाद में स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची को डब्लू जैतूडीह जंगल की ओर ले जा रहा था. इस पर बच्ची की मां ने पुटकी थाने में मामले को लेकर डब्लू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जैतूडीह जंगल से बच्ची के शव को बरामद किया था.

धनबादः 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. इसमें अदालत ने पुटकी के रहने वाले डब्लू मोदी को दोषी करार दिया और उसे उसके गुनाह के लिए फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या व साक्ष्य छुपाने के मामले में डब्लू को दोषी करार दिया था. अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

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पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए थे. बच्ची का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया था. एफएसएल और डीएनए जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई थी. गवाहों के बयान और सभी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया.

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यह था मामलाः पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल 2018 को डब्लू मोदी बच्ची को उसके परिजनों से यह कहकर ले गया था कि वह उसे भोज खिलाने ले जा रहा है. इसके बाद जब डब्लू वापस घर आया तो बच्ची उसके साथ नहीं थी. परिजनों ने पूछा तो उसने अनभिज्ञता जताई. बाद में स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची को डब्लू जैतूडीह जंगल की ओर ले जा रहा था. इस पर बच्ची की मां ने पुटकी थाने में मामले को लेकर डब्लू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जैतूडीह जंगल से बच्ची के शव को बरामद किया था.
Last Updated : Feb 9, 2022, 6:34 PM IST
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