धनबादः 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. इसमें अदालत ने पुटकी के रहने वाले डब्लू मोदी को दोषी करार दिया और उसे उसके गुनाह के लिए फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या व साक्ष्य छुपाने के मामले में डब्लू को दोषी करार दिया था. अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
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पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए थे. बच्ची का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया था. एफएसएल और डीएनए जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई थी. गवाहों के बयान और सभी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया.