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धनबाद: कोरोना के पूर्व लक्षण वाले लोगों की रखी जाएगी पूरी जानकारी

धनबाद में सभी कोरोना जांच स्थलों के प्रशासनिक नोडल पदाधिकारी, मेडिकल नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, पैथ-काइंड/लाल पैथ लैब के नोडल पदाधिकारियों को कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों का सैंपल कलेक्शन के बाद पूर्व लक्षण वाले लोगों की पूरी जानकारी रखी जाएगी.

Instructions to maintain information in prescribed form for people with symptoms before covid investigatio
धनबाद: कोविड जांच के पूर्व लक्षण वाले लोगों का विहित प्रपत्र में सूचना संधारित करने का निर्देश
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Published : Apr 7, 2021, 2:58 PM IST

धनबाद: उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरान के पूर्ण लक्षण वाले मरीजों की पूरी जानकारी रखें. ताकी सही आंकड़ा मिल सके.

ये भी पढ़ें-कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, DC ने जागरुकता के लिए प्रचार वाहनों को किया रवाना

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी संक्रमण के प्रभाव को कम करने और उचित प्रबंधन के लिए जरूरी है कि उपलब्ध संसाधनों की ओर से ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए, त्रुटि रहित आंकड़ों की एंट्री की जाए. इसके अलावा कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हुए महामारी की चेन को समझा जाए. उन्होंने कहा महामारी के रोकथाम के लिए ये आवश्यक है कि संक्रमित मरीज की सूचना प्राप्त होते ही उसका तत्काल उचित उपचार किया जाए और कंटेनमेंट जोन का निर्माण किया जाए. उपायुक्त ने बताया कि इसके आलोक में पूर्व में कई बार जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. आदेश की लापरवाही और निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

धनबाद: उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरान के पूर्ण लक्षण वाले मरीजों की पूरी जानकारी रखें. ताकी सही आंकड़ा मिल सके.

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इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी संक्रमण के प्रभाव को कम करने और उचित प्रबंधन के लिए जरूरी है कि उपलब्ध संसाधनों की ओर से ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए, त्रुटि रहित आंकड़ों की एंट्री की जाए. इसके अलावा कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हुए महामारी की चेन को समझा जाए. उन्होंने कहा महामारी के रोकथाम के लिए ये आवश्यक है कि संक्रमित मरीज की सूचना प्राप्त होते ही उसका तत्काल उचित उपचार किया जाए और कंटेनमेंट जोन का निर्माण किया जाए. उपायुक्त ने बताया कि इसके आलोक में पूर्व में कई बार जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. आदेश की लापरवाही और निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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