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आगामी त्योहारों को ले DC का सख्त निर्देश, कहा- अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई

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Published : Nov 11, 2020, 8:49 PM IST

धनबाद डीसी ने कोविड-19 के फैलाव से बचाव को लेकर जिले में काली पूजा और दीपावली के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है. सभी को इन निर्देशों का पालन करना है. निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आगामी त्योहारों को लेकर DC ने दिए सख्त निर्देश
Dhanbad DC gave instructions for upcoming festivals

धनबाद: कोविड-19 के फैलाव से बचाव को लेकर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने काली पूजा और दीपावली के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है. आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पंडाल के अंदर प्रवेश पर होगा प्रतिबंध
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि दीपावली के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. निजी स्थानों पर पटाखे फोड़ने के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार एक अलग आदेश जारी किया जाएगा. परंपरा के अनुसार पूजा समिति छोटे पंडाल या मंडप बनाकर काली पूजा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन पंडाल या मंडप को चारों ओर से बैरिकेड करना होगा. बैरिकेड पंडाल के अंदर आयोजक सहित कुल 15 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी. आम लोगों का पंडाल के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.



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सोसल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य

श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान का दर्शन कर सकेंगे. श्रद्धालुओं के बीच दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों को 6 फीट के अंतराल पर घेरा बनाकर स्थान चिह्नित करना होगा. उपायुक्त ने कहा कि पंडाल के आसपास किसी प्रकार की सजावट नहीं किया जाएगा. मंत्रोच्चार, पाठ, आरती के लिए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 55 डेसिबल तक के पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम उपयोग करने की अनुमति रहेगी. टेप, ऑडियो, डिजिटल रिकॉर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं होगा. पंडाल के आसपास किसी तरह का मेला का आयोजन, फूड स्टॉल लगाने नहीं दिया जाएगा. विसर्जन के लिए किसी प्रकार का जुलूस निकालने नहीं दिया जाएगा. सभी प्रतिमाओं का विसर्जन जिला प्रशासन की ओर से प्राधिकृत स्थान पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-आदिवासी सेंगेल अभियान 6 दिसंबर को करेगा देशभर में रेल चक्का जाम, केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मंजूरी की मांग

कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

काली पूजा और दीपावली के दौरान किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद का वितरण, निमंत्रण पत्र, सार्वजनिक कार्यक्रम, पंडाल का उद्घाटन पर प्रतिबंध रहेगा. कंटेनमेंट जोन में काली पूजा आयोजित करने की छूट नहीं होगी. दीपावली और काली पूजा आयोजन के क्रम में सभी पूजा समितियों को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की ओर से निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा. अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार को निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य और सभी संबंधित इंसिडेंट कमांडर से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

डीसी ने बताया कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए अपर जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार को वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया है. उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

धनबाद: कोविड-19 के फैलाव से बचाव को लेकर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने काली पूजा और दीपावली के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है. आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पंडाल के अंदर प्रवेश पर होगा प्रतिबंध
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि दीपावली के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. निजी स्थानों पर पटाखे फोड़ने के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार एक अलग आदेश जारी किया जाएगा. परंपरा के अनुसार पूजा समिति छोटे पंडाल या मंडप बनाकर काली पूजा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन पंडाल या मंडप को चारों ओर से बैरिकेड करना होगा. बैरिकेड पंडाल के अंदर आयोजक सहित कुल 15 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी. आम लोगों का पंडाल के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.



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सोसल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य

श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान का दर्शन कर सकेंगे. श्रद्धालुओं के बीच दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों को 6 फीट के अंतराल पर घेरा बनाकर स्थान चिह्नित करना होगा. उपायुक्त ने कहा कि पंडाल के आसपास किसी प्रकार की सजावट नहीं किया जाएगा. मंत्रोच्चार, पाठ, आरती के लिए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 55 डेसिबल तक के पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम उपयोग करने की अनुमति रहेगी. टेप, ऑडियो, डिजिटल रिकॉर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं होगा. पंडाल के आसपास किसी तरह का मेला का आयोजन, फूड स्टॉल लगाने नहीं दिया जाएगा. विसर्जन के लिए किसी प्रकार का जुलूस निकालने नहीं दिया जाएगा. सभी प्रतिमाओं का विसर्जन जिला प्रशासन की ओर से प्राधिकृत स्थान पर किया जाएगा.

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कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

काली पूजा और दीपावली के दौरान किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद का वितरण, निमंत्रण पत्र, सार्वजनिक कार्यक्रम, पंडाल का उद्घाटन पर प्रतिबंध रहेगा. कंटेनमेंट जोन में काली पूजा आयोजित करने की छूट नहीं होगी. दीपावली और काली पूजा आयोजन के क्रम में सभी पूजा समितियों को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की ओर से निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा. अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार को निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य और सभी संबंधित इंसिडेंट कमांडर से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

डीसी ने बताया कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए अपर जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार को वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया है. उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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