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धनबाद में हिट एंड रन मामले में आश्रितों को मिला मुआवजा, तीन आश्रितों को मिले 25-25 हजार - धनबाद में सड़क हादसा न्यूज

धनबाद में डीपीआईयू अज्ञात वाहनों से दुर्घटना में पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा दिलाने का कार्य कर रहा है. इसके तहत अज्ञात वाहन से हुए दुर्घटना में तीन मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है. परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के ओर से सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है.

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आश्रितों को मिला मुआवजा
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Published : Sep 18, 2020, 7:41 PM IST

धनबाद: जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव और पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) राजेश कुमार के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सेल (डी.पी.आई.यू) टीम अज्ञात वाहनों से दुर्घटना में पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा दिलाने का कार्य कर रही है. इसके तहत अज्ञात वाहन से हुए दुर्घटना में तीन मृतकों के आश्रितों को बैंक ट्रांसफर से मुआवजा दिया गया. मृतकों के आश्रितों को 25-25 हजार का मुआवजा दिया गया.

जिले के दुधिया बलियापुर के रोहित कुमार चौबे की एनएच-32 राजगंज में वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनके पत्नी चांदनी चौबे को मुआवजा का भुगतान किया गया. वहीं कंचना धीवर की गौशाला बाजार सिंदरी में दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनके पति भागीरथ धीवर को मुआवजा दिया गया है. अनिल चंद्र रूज की गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जीटी रोड के पास इलाहाबाद बैंक के पास अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनके बेटे दिलीप रूज को भी बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मुआवजा राशि दी गई.

इसे भी पढे़ं:- धनबाद: एसएसपी और सिटी एसपी ने किया शहर का दौरा, कहा- हर हाल में अपराधियों पर कसेंगे नकेल

परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के ओर से सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है. सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 निर्धारित किया गया है. न्यू इंडिया एश्योरेंस के प्रभागीय प्रबंधक त्रीलोचन शीट और रमन कुमार के विशेष सहयोग से मुआवजा का त्वरित भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है.

धनबाद: जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव और पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) राजेश कुमार के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सेल (डी.पी.आई.यू) टीम अज्ञात वाहनों से दुर्घटना में पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा दिलाने का कार्य कर रही है. इसके तहत अज्ञात वाहन से हुए दुर्घटना में तीन मृतकों के आश्रितों को बैंक ट्रांसफर से मुआवजा दिया गया. मृतकों के आश्रितों को 25-25 हजार का मुआवजा दिया गया.

जिले के दुधिया बलियापुर के रोहित कुमार चौबे की एनएच-32 राजगंज में वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनके पत्नी चांदनी चौबे को मुआवजा का भुगतान किया गया. वहीं कंचना धीवर की गौशाला बाजार सिंदरी में दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनके पति भागीरथ धीवर को मुआवजा दिया गया है. अनिल चंद्र रूज की गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जीटी रोड के पास इलाहाबाद बैंक के पास अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनके बेटे दिलीप रूज को भी बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मुआवजा राशि दी गई.

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परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के ओर से सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है. सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 निर्धारित किया गया है. न्यू इंडिया एश्योरेंस के प्रभागीय प्रबंधक त्रीलोचन शीट और रमन कुमार के विशेष सहयोग से मुआवजा का त्वरित भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है.

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