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धनबाद: कोरोना पॉजिटिव को डायलिसिस के लिए अस्पताल ने भर्ती करने से किया मना, DC ने मांगा स्पष्टीकरण

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Published : Jul 22, 2020, 3:39 PM IST

धनबाद में कोरोना संक्रमित मरीज को एक अस्पताल में डायलिसिस के लिए भर्ती से इंकार करने पर डीसी ने निदेशक को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है. यह घटना 20 जुलाई की बताई जा रही है.

DC asks for clarification from Asian hospital in Dhanbad
धनबाद में डीसी ने एशियन अस्पताल से मांगा स्पष्टीकरण

धनबाद: जिले में कोरोना संक्रमित मरीज को एशियन द्वारका दास जालान सुपर स्पेशलटी अस्पताल ने डायलिसिस उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करने से इंकार कर दिया. इसको लेकर अस्पताल के निदेशक से स्वयं उपस्थित होकर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि 20 जुलाई को अशर्फी हॉस्पिटल लिमिटेड, एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और प्रगति मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों के डायलिसिस उपचार करने के लिए दो-दो बेड आरक्षित करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: झारखंड हाई कोर्ट के 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य तत्काल स्थगित

वहीं, एशियन द्वारका दास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीज को डायलिसिस उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करने से इंकार किया था. यह कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित दंड और उल्लंघन की धारा 51 और धारा 58 के कानूनी दायरे में आता है. उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में संस्थान द्वारा यह कार्य उदासीनता और अकर्मण्यता का परिचायक है, इसलिए 24 घंटे के अंदर जालान अस्पताल के निदेशक से स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है.

धनबाद: जिले में कोरोना संक्रमित मरीज को एशियन द्वारका दास जालान सुपर स्पेशलटी अस्पताल ने डायलिसिस उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करने से इंकार कर दिया. इसको लेकर अस्पताल के निदेशक से स्वयं उपस्थित होकर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि 20 जुलाई को अशर्फी हॉस्पिटल लिमिटेड, एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और प्रगति मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों के डायलिसिस उपचार करने के लिए दो-दो बेड आरक्षित करने का निर्देश दिया है.

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वहीं, एशियन द्वारका दास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीज को डायलिसिस उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करने से इंकार किया था. यह कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित दंड और उल्लंघन की धारा 51 और धारा 58 के कानूनी दायरे में आता है. उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में संस्थान द्वारा यह कार्य उदासीनता और अकर्मण्यता का परिचायक है, इसलिए 24 घंटे के अंदर जालान अस्पताल के निदेशक से स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है.

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