धनबाद: जिले में अब शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू पदार्थों की बिक्री नहीं होगी. अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई और उचित दिशा निर्देश दिया गया.
बैठक में उन्होंने जिले के सभी निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान, विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित तंबाकू की दुकानों को 3 दिनों के अंदर हटाने का निर्देश दिया.
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तीन दिन के बाद दुकान न हटाने वाले दुकानदारों को नोटिस देकर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने प्रतिबंधित पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त संस्थान के लिए स्वघोषणा पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए एनआईसी धनबाद की वेबसाइट पर तंबाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित साइनेज उपलब्ध कराया गया है, जिसे डाउनलोड कर दुकानदारों को अपने दुकान पर लगाना होगा..