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धनबादः 73 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस जांच में झूठी निकली, कार शो रूम मालिक ने किया गुमराह

धनबाद में अनिमेष निसान शोरूम के मालिक दीपक सांवरिया द्वारा कोल व्यवसायी समेत पांच लोगों के खिलाफ 73 लाख रुपये हड़पने की शिकायत को पुलिस ने झूठा करार दिया है. पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच के बाद यह बात कही.

धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस जांच में झूठी
धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस जांच में झूठी
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Published : May 20, 2020, 8:09 AM IST

धनबादः शहर में शोरूम मालिक द्वारा की गई लाखों रुपए की धोखाधड़ी को लेकर चौकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस ने जांच के बाद इसे झूठा करार दिया है. अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

गौरतलब है कि अनिमेष निसान शोरूम के मालिक दीपक सांवरिया द्वारा कोल व्यवसायी समेत पांच लोगों के खिलाफ 73 लाख रुपये हड़पने व धोखाधड़ी करने की बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश के दौरान इस पूरे मामले को झूठा करार दिया है. मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस अधिकारी ने शिकायतकर्ता दीपक के खिलाफ धारा 211 और 182 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है.

27 जुलाई 2017 को अनिमेष निसान शोरूम के मालिक दीपक सांवरिया ने धनसार रतन जी रोड के रहने वाले व कोल व्यवसायी अनिल गोयल समेत प्रकाश अग्रवाल, त्रिलोकी सिंह, योगेंद्र अग्रवाल, और सुरेश अग्रवाल के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी व 73 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर आईओ वीरेन मिंज ने मामले का अनुसंधान किया.

यह भी पढ़ेंः बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत

अनुसंधान के क्रम में में वीरेन मिंज ने इस मामले को झूठा करार दिया है. उनके द्वारा कई बार इसका गहन अनुसंधान किया गया, लेकिन हर बार यह मामला गलत पाया गया.

पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए मिंज ने दीपक के खिलाफ धारा 211 और 182 के तहत मामला दर्ज करने की अनुशंसा की है. मिंज ने अनुसंधान की रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी है.

धनबादः शहर में शोरूम मालिक द्वारा की गई लाखों रुपए की धोखाधड़ी को लेकर चौकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस ने जांच के बाद इसे झूठा करार दिया है. अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

गौरतलब है कि अनिमेष निसान शोरूम के मालिक दीपक सांवरिया द्वारा कोल व्यवसायी समेत पांच लोगों के खिलाफ 73 लाख रुपये हड़पने व धोखाधड़ी करने की बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश के दौरान इस पूरे मामले को झूठा करार दिया है. मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस अधिकारी ने शिकायतकर्ता दीपक के खिलाफ धारा 211 और 182 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है.

27 जुलाई 2017 को अनिमेष निसान शोरूम के मालिक दीपक सांवरिया ने धनसार रतन जी रोड के रहने वाले व कोल व्यवसायी अनिल गोयल समेत प्रकाश अग्रवाल, त्रिलोकी सिंह, योगेंद्र अग्रवाल, और सुरेश अग्रवाल के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी व 73 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर आईओ वीरेन मिंज ने मामले का अनुसंधान किया.

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अनुसंधान के क्रम में में वीरेन मिंज ने इस मामले को झूठा करार दिया है. उनके द्वारा कई बार इसका गहन अनुसंधान किया गया, लेकिन हर बार यह मामला गलत पाया गया.

पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए मिंज ने दीपक के खिलाफ धारा 211 और 182 के तहत मामला दर्ज करने की अनुशंसा की है. मिंज ने अनुसंधान की रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी है.

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