देवघरः जिला और अपर सत्र न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने हत्या के एक मामले में 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि घटना 2 अप्रैल 2010 की है. जसीडीह थाना अंतर्गत नयनडीह में महुआ चुनने को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें पारंपरिक हथियार से पीट-पीटकर रुदो यादव की हत्या कर दी गई थी. वहीं, आधा दर्जन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. मामले में 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.
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सजा पाने वालें 12 अभियुक्तों में 7 महिला और 5 पुरुष हैं. न्यायालय ने जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है. लंबी चली इस कानूनी लड़ाई में लोगों को बेसब्री से फैसले का इंतजार था.