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महुआ चुनने के दौरान हुई थी हत्या,12 लोगों को मिला आजीवन कारावास

देवघर में 2010 में हुए हत्या के एक मामले में अदालत ने 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मामला महुआ चुनने के दौरान हुए विवाद के बाद हत्या का था.

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Published : Jun 15, 2019, 7:59 PM IST

आरोपियों को ले जाती पुलिस

देवघरः जिला और अपर सत्र न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने हत्या के एक मामले में 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

देखें वीडियो

बता दें कि घटना 2 अप्रैल 2010 की है. जसीडीह थाना अंतर्गत नयनडीह में महुआ चुनने को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें पारंपरिक हथियार से पीट-पीटकर रुदो यादव की हत्या कर दी गई थी. वहीं, आधा दर्जन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. मामले में 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.

ये भी पढ़ें- रन फॉर योगा में दौड़ा गढ़वा, 21 जून को होगा योग का बड़ा आयोजन

सजा पाने वालें 12 अभियुक्तों में 7 महिला और 5 पुरुष हैं. न्यायालय ने जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है. लंबी चली इस कानूनी लड़ाई में लोगों को बेसब्री से फैसले का इंतजार था.

देवघरः जिला और अपर सत्र न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने हत्या के एक मामले में 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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बता दें कि घटना 2 अप्रैल 2010 की है. जसीडीह थाना अंतर्गत नयनडीह में महुआ चुनने को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें पारंपरिक हथियार से पीट-पीटकर रुदो यादव की हत्या कर दी गई थी. वहीं, आधा दर्जन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. मामले में 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.

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सजा पाने वालें 12 अभियुक्तों में 7 महिला और 5 पुरुष हैं. न्यायालय ने जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है. लंबी चली इस कानूनी लड़ाई में लोगों को बेसब्री से फैसले का इंतजार था.

Intro:देवघर 2010 में महुआ चुनने के दौरान हुई थी हत्या,12 लोगो को मिली आजीवन कारावास की सजा।Body:एंकर देवघर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत द्वारा हत्या के एक मामले में 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है..घटना 2 अप्रैल 2010 की है। जसीडीह थाना अंतर्गत नयनडीह में महुआ चुनने को लेकर विवाद हुआ था जिसमें पारंपरिक हथियार से पीट-पीट कर रुदो यादव की हत्या कर दी गई थी और आधा दर्जन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। मामले में 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था जिनमे से तीन घटना के बाद से आज तक फरार है सज़ा पाने वाले 12 अभियुक्तों में 7 महिला और 5 पुरुष हैं..न्यायालय ने जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। लंबी चली इस कानूनी लड़ाई में लोगों को इस बेसब्री से फैसले का इंतजार था।Conclusion:बाइट ब्रह्मदेव पांडेय,लोक अभियोजक।
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