ETV Bharat / state

जानें झारखंड के किसानों को कैसे मिलेगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों के लिए रघुवर कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दो हजार करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है. इस योजना के तहत उन किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपए मिलेंगे जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ जमीन होगी.

डिजाइन इमेज
author img

By

Published : Feb 14, 2019, 10:04 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास अलग-अलग जगहों पर भी मिलाकर अधिकतम 5 एकड़ तक जमीन होगी उसे प्रति एकड़ 5000 के हिसाब से 25000 रुपए मिलेंगे. यह राशि डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में सीधे जाएगी.

पूजा सिंघल, सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग
undefined

किसको नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
जिस किसान के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन होगी उसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यदि किसी किसान परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद धारक रहा हो, मसलन परिवार का कोई सदस्य मंत्री हो या पूर्व मंत्री रहा हो, सांसद हो या पूर्व सांसद रहा हो, नगर निगम के अध्यक्ष पद पर रहा हो, सरकारी नौकरियों में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को छोड़कर किसी पद पर हो तथा जिस परिवार का मासिक पेंशन 10,000 से अधिक हो, जिस परिवार का सदस्य वकील, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट हो और उसने इस योजना के लागू होने से पूर्व इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा.

योजना का लाभ लेने के लिए किन प्रक्रिया से गुजरना होगा
कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि लैंड रिकॉर्ड के आधार पर ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा. लैंड रिकॉर्ड की जो सूची तैयार की जा रही है उसकी जवाबदेही राजस्व विभाग और संबंधित जिलों के उपायुक्तों की होगी. जमीन के निर्धारण के लिए ग्राम सभा, पंचायत, प्रखंड, अंचल और जिला स्तर तक अलग अलग स्तर पर जांच की प्रक्रिया चलेगी.

undefined

अंत में उपायुक्त के स्तर पर उस लिस्ट को फाइनल किया जाएगा. उसी लिस्ट के आधार पर उपायुक्त को सरकार के स्तर पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी और वह राशि सीधे संबंधित किसानों के खाते में भेजी जाएगी. कृषि सचिव ने कहा कि इस साल जून महीने से इस राशि को किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

रांची: मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास अलग-अलग जगहों पर भी मिलाकर अधिकतम 5 एकड़ तक जमीन होगी उसे प्रति एकड़ 5000 के हिसाब से 25000 रुपए मिलेंगे. यह राशि डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में सीधे जाएगी.

पूजा सिंघल, सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग
undefined

किसको नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
जिस किसान के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन होगी उसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यदि किसी किसान परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद धारक रहा हो, मसलन परिवार का कोई सदस्य मंत्री हो या पूर्व मंत्री रहा हो, सांसद हो या पूर्व सांसद रहा हो, नगर निगम के अध्यक्ष पद पर रहा हो, सरकारी नौकरियों में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को छोड़कर किसी पद पर हो तथा जिस परिवार का मासिक पेंशन 10,000 से अधिक हो, जिस परिवार का सदस्य वकील, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट हो और उसने इस योजना के लागू होने से पूर्व इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा.

योजना का लाभ लेने के लिए किन प्रक्रिया से गुजरना होगा
कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि लैंड रिकॉर्ड के आधार पर ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा. लैंड रिकॉर्ड की जो सूची तैयार की जा रही है उसकी जवाबदेही राजस्व विभाग और संबंधित जिलों के उपायुक्तों की होगी. जमीन के निर्धारण के लिए ग्राम सभा, पंचायत, प्रखंड, अंचल और जिला स्तर तक अलग अलग स्तर पर जांच की प्रक्रिया चलेगी.

undefined

अंत में उपायुक्त के स्तर पर उस लिस्ट को फाइनल किया जाएगा. उसी लिस्ट के आधार पर उपायुक्त को सरकार के स्तर पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी और वह राशि सीधे संबंधित किसानों के खाते में भेजी जाएगी. कृषि सचिव ने कहा कि इस साल जून महीने से इस राशि को किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

Intro:byte

पूजा सिंघल
सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग

रघुवर कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए दो हजार करोड़ की राशि स्वीकृत

रांची

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों के लिए रघुवर कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दो हजार करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। इस योजना के तहत उन्हें किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपए मिलेंगे जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ जमीन होगी । यानी जिस किसान के पास अलग-अलग जगहों पर भी मिलाकर अधिकतम 5 एकड़ तक जमीन होगी उसे प्रति एकड़ 5000 के हिसाब से ₹25000 मिलेंगे। यह राशि डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में सीधे जाएगी।

किसको नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

जिस किसान के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन होगी उसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी किसान परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद धारक रहा हो , मसलन परिवार का कोई सदस्य मंत्री हो या पूर्व मंत्री रहा हो, सांसद हो या पूर्व सांसद रहा हो, नगर निगम के अध्यक्ष पद पर रहा हो, सरकारी नौकरियों में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को छोड़कर किसी पद पर हो तथा जिस परिवार का मासिक पेंशन 10,000 से अधिक हो, जिस परिवार का सदस्य वकील, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट , आर्किटेक्ट हो और उसने इस योजना के लागू होने से पूर्व इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए किन प्रक्रिया से गुजरना होगा

कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि लैंड रिकॉर्ड के आधार पर ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा। लैंड रिकॉर्ड की जो सूची तैयार की जा रही है उसकी जवाबदेही राजस्व विभाग और संबंधित जिलों के उपायुक्तों की होगी। जमीन के निर्धारण के लिए ग्राम सभा, पंचायत , प्रखंड , अंचल और जिला स्तर तक अलग अलग स्तर पर जांच की प्रक्रिया चलेगी। सबसे अंत में उपायुक्त के स्तर पर उस लिस्ट को फाइनल किया जाएगा। उसी लिस्ट के आधार पर उपायुक्त को सरकार के स्तर पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी और वह राशि सीधे संबंधित किसानों के खाते में भेजी जाएगी। कृषि सचिव ने कहा कि इस साल जून महीने से इस राशि को किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।


Body:na


Conclusion:na
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.