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नाबालिग से रेप मामले में फादर अल्फांसो को राहत, कई महीनों से था जेल में बंद - झारखंड न्यूज

फादर अल्फांसो का लोअर कोर्ट से बेल कई बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एबी सिंह ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी.

फादर अल्फांसो को हाईकोर्ट से राहत
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Published : Mar 12, 2019, 5:47 PM IST

खूंटी: कोचांग में नाबालिग के साथ हुए रेप कांड मामले के मुख्य आरोपी फादर अल्फांसो को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई. फादर अल्फांसो पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे.

फादर अल्फांसो को हाईकोर्ट से राहत

फादर अल्फांसो का लोअर कोर्ट से बेल कई बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एबी सिंह ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी.

वहीं, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अल्फांसो को शहीदों के सम्मान में 15 सौ रुपए आर्मी रिलीफ फंड में जमा करना होगा. इसके अलावा कोर्ट ने फादर को कोर्ट की परमिशन के बिना खूंटी नहीं छोड़ने के निर्देश दिए. कोर्ट के निर्देश के अनुसार अल्फांसो को दिए गए सभी तारीखों में हाजिर होना होगा.
दरअसल, खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के कोचांग में 19 जून 2019 को 5 युवतियों से साथ कथित पत्थलगड़ी समर्थकों ने बंदूक की नोंक पर जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया था.

खूंटी: कोचांग में नाबालिग के साथ हुए रेप कांड मामले के मुख्य आरोपी फादर अल्फांसो को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई. फादर अल्फांसो पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे.

फादर अल्फांसो को हाईकोर्ट से राहत

फादर अल्फांसो का लोअर कोर्ट से बेल कई बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एबी सिंह ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी.

वहीं, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अल्फांसो को शहीदों के सम्मान में 15 सौ रुपए आर्मी रिलीफ फंड में जमा करना होगा. इसके अलावा कोर्ट ने फादर को कोर्ट की परमिशन के बिना खूंटी नहीं छोड़ने के निर्देश दिए. कोर्ट के निर्देश के अनुसार अल्फांसो को दिए गए सभी तारीखों में हाजिर होना होगा.
दरअसल, खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के कोचांग में 19 जून 2019 को 5 युवतियों से साथ कथित पत्थलगड़ी समर्थकों ने बंदूक की नोंक पर जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया था.

Intro:रांची
बाइट--आर एस मजूमदार पूर्व महाधिवक्ता

खूंटी के कोचांग में हुए रेप कांड मामले में आरोपी फादर अल्फांसो को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है फादर अल्फांसो की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में हुई 19 जून 2019 को हुए खूंटी सामूहिक दुष्कर्म मामले में फादर अल्फांसो को आरोपी बनाया गया था जिसके तहत फादर अल्फांसो पिछले कई महीनों से जेल के चारदीवारी में कैद है लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद फादर अल्फांसो ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें आज फादर अल्फांसो को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने फादर अल्फांसो को सशर्त जमानत प्रदान किया है


Body:वही इस फैसले में झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से शहीदों के सम्मान में एक निर्देश जारी किया गया जब हाईकोर्ट ने फादर अल्फांसो को 15 सो रुपए आर्मी रिलीफ फंड में जमा करने का निर्देश दिया हाई कोर्ट में फादर और जो शर्त लगाया गया है उसके मुताबिक बिना कोर्ट की परमिशन के फादर खूंटी छोड़ नहीं सकते। कोर्ट के न्यायिक कार्यों में हर तारीख पर फादर को सासरिए उपस्थिति दर्ज करानी होगी साथी पासपोर्ट हो तो पासवर्ड को भी कोर्ट में जमा करना होगा खूंटी दुष्कर्म मामले में फादर अलफांसो पर दो मुकदमे दर्ज किए गए थे एक मामले में हाईकोर्ट ने फादर को पहले ही जमानत दे दी है वहीं अब दूसरे मामले में भी जमानत मिलने के बाद फादर अल्फांसो का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है


Conclusion:आपको बता दें कि खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के कोचांग में 5 युवतियों से कथित पत्थलगड़ी समर्थकों द्वारा बंदूक की नोक पर जंगल में ले जाकर गैंगरेप का मामला सामने आया था यह सभी स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी थी और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के लिए नुक्कड़ नाटक करने गई थी कथित तौर पर पत्थलगड़ी समर्थकों ने उनका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया उसके दल के पुरुष सदस्य के साथ मारपीट भी की थी
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