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पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

रांची सिविल कोर्ट ने झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. उन पर रांची के कमड़े इलाके में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने को लेकर मुकदमा दर्ज था. इस मामले की सुनवाई अदालत में हुई.

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Published : Jun 25, 2019, 3:07 PM IST

पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रातू के कमड़े इलाके में धारा 144 उल्लंघन करने और भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लगाने के मामले पर रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

देखें पूरी खबर

मामले की सुनवाई न्यायाधीश परमानंद उपाध्याय की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में बंधु तिर्की सशरीर उपस्थित रहे. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

ये भी पढ़ें-तेज रफ्तार ने ली 6 लोगों की जान, मरने वालों में छत्तीसगढ़ का दंपति भी शामिल

बता दें कि मामला 2011 का है जो रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. रांची के कमड़े इलाके में भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले पर पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत पांच लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने का आरोप लगाया गया था. जिसको लेकर रातू थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

रातू के कमडे इलाके में चल रहे हैं बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय पर सीसीएल के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था. जिस का विरोध करते हुए बंधु तिर्की के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या स्थानीय लोगों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाया था. जिस समय वहां पर धारा 144 लगा हुआ था, बंधु तिर्की समेत पांच लोगों पर धारा 144 उल्लंघन करने का नामदाज मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले पर आज सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत पांचों को बरी कर दिया गया है.

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रातू के कमड़े इलाके में धारा 144 उल्लंघन करने और भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लगाने के मामले पर रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

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मामले की सुनवाई न्यायाधीश परमानंद उपाध्याय की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में बंधु तिर्की सशरीर उपस्थित रहे. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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बता दें कि मामला 2011 का है जो रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. रांची के कमड़े इलाके में भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले पर पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत पांच लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने का आरोप लगाया गया था. जिसको लेकर रातू थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

रातू के कमडे इलाके में चल रहे हैं बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय पर सीसीएल के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था. जिस का विरोध करते हुए बंधु तिर्की के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या स्थानीय लोगों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाया था. जिस समय वहां पर धारा 144 लगा हुआ था, बंधु तिर्की समेत पांच लोगों पर धारा 144 उल्लंघन करने का नामदाज मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले पर आज सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत पांचों को बरी कर दिया गया है.

Intro:रांची
बाइट--- बंधु तिर्की पूर्व शिक्षा मंत्री
बाइट-- संजय कुमार अधिवक्ता

झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रातू के कमडे इलाके में धारा 144 उलंघन करने और भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लगाने के मामले पर रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री सह जेवीएम महासचिव बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है मामले की सुनवाई न्यायाधीश परमानंद उपाध्याय की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में बंधु तिर्की सशरीर उपस्थित रहे। अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया


Body:बता दे कि मामला 2011 का है जो रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है रातों के कमड़े इलाके में भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था मामले पर पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत पांच लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने एवं भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा का आरोप लगाया गया था जिसको लेकर रातू थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई थी


Conclusion:रातू के कमडे इलाके में चल रहे हैं बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय पर सीसीएल के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था जिस का विरोध करते हुए बंधु तिर्की के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या स्थानीय लोगों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाया था। जिस समय वहां पर धारा 144 लगा हुआ था बंधु तिर्की समेत पांच लोगों पर धारा 144 उल्लंघन करने का नामदाज मुकदमा दर्ज किया गया। मामले पर आज सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की समेत पांचों को बरी कर दिया गया है
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