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प्राइवेट स्कूलों पर हाई कोर्ट ने कसी नकेल, अभिभावकों में खुशी की लहर

सोमवार को निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने की.

प्राइवेट स्कूलों पर हाई कोर्ट ने कसी नकेल, अभिभावकों में खुशी की लहर
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Published : May 14, 2019, 8:36 PM IST

रांची: निजी स्कूलों द्वारा बेतहाशा फीस बढ़ोतरी पर झारखंड हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है. हाईकोर्ट ने 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने के लिए निजी स्कूलों को अनुमति लेने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभिभावकों में खुशी की लहर है.

प्राइवेट स्कूलों पर हाई कोर्ट ने कसी नकेल, अभिभावकों में खुशी की लहर

अभिभावकों ने कहा है कि अब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करे तभी निजी स्कूलों की इस मनमाने रवैए पर नकेल कसा जा सकेगा. निजी स्कूलों के मनमानी रवैया के खिलाफ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. निजी स्कूलों में 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने के लिए अब झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

गौरतलब है कि मनमाने तरीके से निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी का मामला हमेशा ही सुर्खियों में रहा है लेकिन सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है. हालांकि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद निजी स्कूलों को सख्ते में जरूर डाल दिया है.

हाईकोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों की फीस एक समिति तय करेगी. उस समिति में स्कूल प्रबंधन का एक प्रतिनिधि, प्राचार्य, चार शिक्षक व दो अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे. जो विचार कर फीस तय करेगी. यदि फीस 10% से अधिक बढ़ायी जाती है, तो वह मामला जिलास्तरीय समिति के पास चला जायेगा. फीस वृद्धि दो साल के लिए होगी.

रांची: निजी स्कूलों द्वारा बेतहाशा फीस बढ़ोतरी पर झारखंड हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है. हाईकोर्ट ने 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने के लिए निजी स्कूलों को अनुमति लेने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभिभावकों में खुशी की लहर है.

प्राइवेट स्कूलों पर हाई कोर्ट ने कसी नकेल, अभिभावकों में खुशी की लहर

अभिभावकों ने कहा है कि अब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करे तभी निजी स्कूलों की इस मनमाने रवैए पर नकेल कसा जा सकेगा. निजी स्कूलों के मनमानी रवैया के खिलाफ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. निजी स्कूलों में 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने के लिए अब झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

गौरतलब है कि मनमाने तरीके से निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी का मामला हमेशा ही सुर्खियों में रहा है लेकिन सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है. हालांकि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद निजी स्कूलों को सख्ते में जरूर डाल दिया है.

हाईकोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों की फीस एक समिति तय करेगी. उस समिति में स्कूल प्रबंधन का एक प्रतिनिधि, प्राचार्य, चार शिक्षक व दो अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे. जो विचार कर फीस तय करेगी. यदि फीस 10% से अधिक बढ़ायी जाती है, तो वह मामला जिलास्तरीय समिति के पास चला जायेगा. फीस वृद्धि दो साल के लिए होगी.

Intro:रांची।


निजी स्कूलों द्वारा बेतहाशा फीस बढ़ोतरी पर झारखंड हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, हाई कोर्ट ने 10 फ़ीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने के लिए अनुमति लेने का निर्देश निजी स्कूलों का दिया है हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद अभिभावकों में खुशी है .अभिभावकों ने कहा है कि अब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करें तभी निजी स्कूलों की इस मनमाने रवैए पर नकेल कसा जा सकेगा।


Body:निजी स्कूलों के मनमानी रवैया के खिलाफ हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है ,निजी स्कूलों में 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने के लिए अब निजी स्कूलों को झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी .दरअसल सोमवार को निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया. इस आदेश के पारित होने के बाद अभिभावकों में खुशी की लहर है और उन्होंने हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है .अभिभावकों की मानें तो हाई कोर्ट का निर्णय मील का पत्थर साबित होगा जब हाई कोर्ट निरंतर इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग करेंगे. इससे निजी स्कूलों की मनमानी फैसलों पर अंकुश लगेगा और अभिभावकों को भी अनावश्यक जेब ढीली नहीं करने पड़ेंगे गौरतलब है कि मनमाने तरीके से निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी का मामला हमेशा ही सुर्खियों में रहा है लेकिन सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है ,हालांकि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद निजी स्कूलों को सख्ते में जरूर डाल दिया है .इससे अभिभावकों में खुशी की लहर है.

बाइट-अभिभावक।

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