रांची: निजी स्कूलों द्वारा बेतहाशा फीस बढ़ोतरी पर झारखंड हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है. हाईकोर्ट ने 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने के लिए निजी स्कूलों को अनुमति लेने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभिभावकों में खुशी की लहर है.
अभिभावकों ने कहा है कि अब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करे तभी निजी स्कूलों की इस मनमाने रवैए पर नकेल कसा जा सकेगा. निजी स्कूलों के मनमानी रवैया के खिलाफ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. निजी स्कूलों में 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने के लिए अब झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी.
गौरतलब है कि मनमाने तरीके से निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी का मामला हमेशा ही सुर्खियों में रहा है लेकिन सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है. हालांकि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद निजी स्कूलों को सख्ते में जरूर डाल दिया है.
हाईकोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों की फीस एक समिति तय करेगी. उस समिति में स्कूल प्रबंधन का एक प्रतिनिधि, प्राचार्य, चार शिक्षक व दो अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे. जो विचार कर फीस तय करेगी. यदि फीस 10% से अधिक बढ़ायी जाती है, तो वह मामला जिलास्तरीय समिति के पास चला जायेगा. फीस वृद्धि दो साल के लिए होगी.