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अलकतरा घोटाला मामले में 3 आरोपी दोषी करार, 28 मई को सुनाया जाएगा फैसला - झारखंड समाचार

रांची सिविल कोर्ट में अलकतरा घोटाला मामले के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया. उनपर आरोप है कि उन्होंने बिना अलकतरा खरीदे एक करोड़ से ज्यादा का पैमेंट कर दिया था.

सिविल कोर्ट
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Published : May 26, 2019, 7:40 AM IST

रांची: सिविल कोर्ट के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले के आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है. सजा के बिंदु पर फैसला 28 मई को सुनाया जाएगा.

यह मामला साल 2009 का है सिमडेगा जिला के ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन 3 इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह, उमेश पासवान और राजबली राम पर जालसाजी कर एक कंपनी को नाजायज फायदा पहुंचाने का आरोप है. जिसमें इन तीनो इंजीनियर्स ने बिना अलकतरा प्राप्त किए ही 267 मीट्रिक टन अलकतरा के बदले करीब एक करोड़ 22 लाख रुपया सप्लायर कंपनी को पेमेंट कर दिया था.

30 विभिन्न चालान के माध्यम से यह पैसा कंपनी को भुगतान किया गया था, ऑडिट रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई. आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से 17 गवाह पेश किया गया. जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 4 गवाह पेश किए. अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर शनिवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया.

रांची: सिविल कोर्ट के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले के आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है. सजा के बिंदु पर फैसला 28 मई को सुनाया जाएगा.

यह मामला साल 2009 का है सिमडेगा जिला के ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन 3 इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह, उमेश पासवान और राजबली राम पर जालसाजी कर एक कंपनी को नाजायज फायदा पहुंचाने का आरोप है. जिसमें इन तीनो इंजीनियर्स ने बिना अलकतरा प्राप्त किए ही 267 मीट्रिक टन अलकतरा के बदले करीब एक करोड़ 22 लाख रुपया सप्लायर कंपनी को पेमेंट कर दिया था.

30 विभिन्न चालान के माध्यम से यह पैसा कंपनी को भुगतान किया गया था, ऑडिट रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई. आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से 17 गवाह पेश किया गया. जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 4 गवाह पेश किए. अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर शनिवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया.

Intro:रांची

रांची सिविल कोर्ट के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले के आरोपियों को दोषी करार दिया है न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है सजा के बिंदु पर फैसला आगामी 28 मई को सुनाई जाएगी।दरअसल यह मामला साल 2009 का है।सिमडेगा जिला के ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन 3 इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह, उमेश पासवान और राजबली राम पर जालसाजी कर एक कंपनी को नाजायज फायदा पहुंचाने का आरोप है।जिसमे इन तीनो इंजीनियरों ने मिलीभगत कर बिना अलकतरा प्राप्त किए ही 267 मीट्रिक टन अलकतरा के बदले करीब एक करोड़ 22 लाख रुपया सप्लायर कंपनी को पेमेंट कर दिया था।
Body:30 विभिन्न चालान के माध्यम से यह पैसा कंपनी को भुगतान किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में घोटाला का खुलासा हुआ तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से 17 गवाह पेस कर गवाही कराया गया।जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 4 गवाह पेश किए। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर आज तीनो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सुवाई के द्वारान सभी आरोपी न्यायालय में उपस्थित रहें।

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