रांची: प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति यानी पैक्स के जरिए करोड़ों के धान खरीद घोटाला मामले में 22 जिलों के 48 मामले दर्ज हैं. मामले का खुलासा सभी जिलों के एसपी के द्वारा सीआईडी और पुलिस मुख्यालय को स्टेट्स रिपोर्ट भेजे दिया गया है. जिनमें दो जिले सिमडेगा और धनबाद मुख्यालय को धान खरीद घोटाले में दर्ज एफआईआर और स्टेट्स रिपोर्ट अभी नहीं भेजी गई है.
सीआईडी करेगी अनुसंधान
पुलिस मुख्यालय के आदेश पर अब इन सारे कांडों में नए सिरे से सीआईडी अनुसंधान होना है. सीआईडी जल्द ही जिलों में दर्ज कांडों के टेकओवर की कार्रवाई अब शुरू करेगी. गौरतलब है कि धान घोटाले मामले में तात्कालिन डीजीपी डीके पांडेय ने सभी जिलों से स्टेट्स रिपोर्ट मांगकर सीआईडी जांच कराने का आदेश दिया था. डीजीपी के आदेश के बाद जिलों के एसपी ने स्टेट्स रिपोर्ट तैयार कर सीआईडी को भेजा है.
क्या है जिलों से आए स्टेट्स रिपोर्ट में
धान खरीद में अनियमितता के सर्वाधिक मामले देवघर से जुड़े हैं. देवघर के कुंडा थाने में साल 2013 से दस मामले दर्ज हुए थे. इन सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 420 में चार्जशीट दायर हो चुकी है. देवघर टाउन और मारगो थाना में 2016 और 2018 में दर्ज कांड अनुसंधानरत हैं. हजारीबाग में धान खरीद अनियमितता के दस मामले कटकमदाग, सदर और मुफ्फसील थाने में दर्ज हैं.
पांच मामलों में पुलिस आरोपपत्र दायर कर चुकी है, चार मामले अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लंबित हैं. लातेहार के हेरहंग , पलामू के हुसैनाबाद, सरायकेला के सरायकेला थाना, गुमला के बसिया, गढ़वा के बरडीहा, बोकारो के जरीडीह, खूंटी के मुरहू, रांची के नगड़ी, गिरिडीह के गांडेय और साहेबगंज के रंगा थाने में भी एक-एक कांड दर्ज है.
वहीं, पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और पाकुड़ थाना में चार कांड दर्ज है. चारों कांड अनुसंधानरत हैं. पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में ही दर्ज कांड में हाईकोर्ट ने गड़बड़ी पकड़ी थी. कोडमरा के सतगांवा और डोमचांच में दो मामलों में चार्जशीट हो चुकी है. गोड्डा में भी दस मामले साल 2013-18 के बीच मेहरमां, गोड्डा, पोड़ैयाहाट, पथरगामा, ठाकुरगंगटी और बलबड्डा थाने में दर्ज हैं. चतरा, जमशेदपुर, रामगढ़, रेल धनबाद, लोहरदगा, जामताड़ा, दुमका जिलें के एसपी ने एक भी कांड दर्ज नहीं होने की जानकारी दी है.
क्या है मामला
राज्य में पैक्स के जरिए धान खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. लिट्ठीपाड़ा थाना में दर्ज कांड संख्या 39/17 में आरोपी बाहुल मंडल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गड़बड़ी पकड़ी. हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि धान खरीद घोटाले में सरकारी फंड का बड़ा दुरूपयोग हुआ, बावजूद इसके पुलिस ने सिर्फ आईपीसी की धारा 406, 420 में एफआईआर दर्ज की. केस के अनुसंधानकर्ताओं ने सही तरीके से अनसंधान नहीं किया और न ही जांच में कांड से जुड़े जरूरी तथ्य ही जमा किए गए.