बोकारो: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत शनिवार को बोकारो के चार प्रतिष्ठानों पर श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है. बताते चलें कि पिछले दिनों सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार और उनकी टीम ने शहर के विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था. जांच में इन सभी प्रतिष्ठानों में अपने कामगारों को कम मजदूरी देने की बात सामने आई थी. जिसपर यह कार्रवाई हुई है.
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नोटिस जारी करने के बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान नहींः इस दौरान टीम ने श्रमिकों का बयान लेकर सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों को नोटिस जारी किया था, लेकिन संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कामगारों का बकाया अंतर राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है. इस कारण मामला दर्ज किया गया है. कुल अंतर राशि 84,10,867 रुपए है.
न्यूनतम मजदूरी नहीं देने पर होगी कार्रवाईः इस संबंध में बोकारो के सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने कहा कि सभी श्रमिकों को झारखंड सरकार के द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है. यदि किसी नियोजक के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है, तो श्रम विभाग श्रमिकों के अधिकार के लिए मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य होगा.
पिछले दिनों सहायक श्रमायुक्त ने किया था प्रतिष्ठानों का निरीक्षणः उल्लेखनीय हो कि श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा, श्रमायुक्त संजीव बेसरा और उपायुक्त बोकारो ने बाल श्रम को जड़ से हटाने के लिए होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, गैराज, परचून की दुकान ठेला आदि का निरीक्षण किया था. इस प्रकार झारखंड के सभी जिले के श्रम विभाग को सप्ताह में औचक निरीक्षरण करने का निर्देश दिया है. जिसकी मॉनिटरिंग जिला एवं राज्य स्तर से की जा रही है.
इन प्रतिष्ठानों पर हुआ मुकदमा
- मेसर्स कोजी स्वीट्स, नियोजक अमित जोहार, बी-17. सिटी सेन्टर, सेक्टर-4, बोकारो स्टील सिटी, कुल राशि 60,93,618 रुपए
- मेसर्स शिवम हॉस्पिटल नियोजक राजू कुमार सिंह, प्लॉट नंबर- ई/2, लक्ष्मी मार्केट, सेक्टर-4, बोकारो स्टील सिटी बोकारो, कुल राशि 12,13,547 रुपए
- मेसर्स बिहान फ्यूल स्टेशन (पेट्रोल पंप), नियोजक हर्षवर्द्धन सिंह, पुरलिया रोड, थाना-चन्दनकियारी जिला बोकारो, कुल राशि 04,31,731 रुपए
- मेसर्स सुमंगल मोटर्स (टीवीएस शोरूम), नियोजक - दीपक अग्रवाल, चास रोड, चन्दनकियारी बोकारो, कुल राशि 06,71,971 रुपए