बोकारोः बोकारो कोर्ट ने सोमवार को दो अलग-अलग दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए एक मामले में दोषी को 10 और दूसरे मामले में दोषी को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पहले मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए उमेश कुमार उर्फ चना को 10 साल सश्रम और ₹10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी. जुर्माने की राशि पीड़िता को देय होगी. वहीं दूसरा मामले में एडीजे तीन राजीव रंजन की अदालत ने 26 वर्षीय युवक के द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी करने और इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सूरज उर्फ सूरज यादव को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 15000 का जुर्माना लगाया है.
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पहले मामले में वर्ष 2021 में दर्ज करायी गई थी प्राथमिकीः पहले मामले अभियुक्त उमेश उर्फ चना ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर 20 अप्रैल 2020 से लेकर तीन जनवरी 2021 तक शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी से मुकर गया. पीड़िता ने इससे आहत होकर सदमे में जहर खाकर कर आत्महत्या करने का प्रयास किया. परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. बाद में जब पीड़िता ठीक हुई तो बीएस सिटी थाना में कांड संख्या 49/2021 प्राथमिकी दर्ज कराया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ चना को दोषी करार दिया था. अभियोजन के पक्ष से स्पेशल पीपी आरके राय ने बहस किया.
दूसरे मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसलाः वहीं दूसरा मामला हरला थाना क्षेत्र का है. विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि हरला थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग को पेटरवार थाना क्षेत्र के अंगवाली के रहने वाले सूरज उर्फ सूरज यादव ने 15 दिसंबर 2021 के सुबह 11 बजे बहला फुसलाकर शादी करने की नियत से सेक्टर चार स्थित जगन्नाथ मंदिर ले गया. जहां उसके साथ शादी की और उसे वहीं से रामगढ़ ले जाकर एक किराए के मकान में रखा और नाबालिग की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इस मामले में हरला थाने में आरोपी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में सात गवाहों की गवाही के बाद सोमवार को न्यायालय में आरोपी को सजा सुनाई है.