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Bokaro News: जंगल में आग तापने के दौरान कर दी थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बोकारों में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला जनवरी 2022 का है, जब आग तापने के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई थी.

life imprisonment in murder case
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Published : Jun 21, 2023, 1:53 PM IST

आरके राय, विशेष लोक अभियोजक

बोकारो: हत्या के एक मामले में जिला सेशन कोर्ट ने दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बोकारो कोर्ट में अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सजा सुनाई है. आजीवन कारावास के साथ ही दोनों युवकों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि को मामले में सूचना देने वाले को देने का निर्देश दिया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

यह भी पढ़ें: Lohardaga Court Justice: नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास, लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया फैसला

क्या है मामला: घटना 30 जनवरी 2022 को चास थाना क्षेत्र के यदुवंश नगर स्थित देहरा जंगल में घटित हुई थी. जहरा जंगल में रोशन उर्फ छवि (30), सोनू कुमार उर्फ कबड़ू और जयप्रकाश उर्फ मोनू सिंह आग ताप रहे थे. इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसी विवाद में रोशन और सोनू कुमार ने जयप्रकाश को चाकू मार दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग और मृतक की बहन अंजली सिंह घटनास्थल की तरफ पहुंचीं. वहां उन्होंने देखा कि रोशन और सोनू भाग रहे हैं. दोनों के हाथ और कपड़ों में खून लगे हुए हैं.

बहन अपने घायल भाई जयप्रकाश को स्कूटी पर लादकर पास में स्थित गुप्ता मेडिकल ले गई, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई. घायल अवस्था में जयप्रकाश उर्फ मोनू को सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बहन अंजली के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया, जिसमे चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी हुई थी. कोर्ट ने दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा चाकू और खून से सना मिट्टी आदि जब्त किया था.

आरके राय, विशेष लोक अभियोजक

बोकारो: हत्या के एक मामले में जिला सेशन कोर्ट ने दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बोकारो कोर्ट में अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सजा सुनाई है. आजीवन कारावास के साथ ही दोनों युवकों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि को मामले में सूचना देने वाले को देने का निर्देश दिया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

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क्या है मामला: घटना 30 जनवरी 2022 को चास थाना क्षेत्र के यदुवंश नगर स्थित देहरा जंगल में घटित हुई थी. जहरा जंगल में रोशन उर्फ छवि (30), सोनू कुमार उर्फ कबड़ू और जयप्रकाश उर्फ मोनू सिंह आग ताप रहे थे. इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसी विवाद में रोशन और सोनू कुमार ने जयप्रकाश को चाकू मार दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग और मृतक की बहन अंजली सिंह घटनास्थल की तरफ पहुंचीं. वहां उन्होंने देखा कि रोशन और सोनू भाग रहे हैं. दोनों के हाथ और कपड़ों में खून लगे हुए हैं.

बहन अपने घायल भाई जयप्रकाश को स्कूटी पर लादकर पास में स्थित गुप्ता मेडिकल ले गई, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई. घायल अवस्था में जयप्रकाश उर्फ मोनू को सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बहन अंजली के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया, जिसमे चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी हुई थी. कोर्ट ने दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा चाकू और खून से सना मिट्टी आदि जब्त किया था.

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