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तंबाकू बेचने को लेकर अपर नगर आयुक्त ने व्यापारियों के साथ की बैठक, कार्यशाला का हुआ आयोजन

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Published : Dec 14, 2020, 8:00 PM IST

बोकारो में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस लेने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ. बैठक की अध्यक्षता अपर नगर आयुक्त शशिप्रकाश झा ने की. वहीं कम उम्र के बच्चों को तंबाकू ना बेचने का निर्देश दिया.

Additional Municipal Commissioner held meeting to sell tobacco in bokaro
तंबाकू बेचने को लेकर अपर नगर आयुक्त ने व्यापारियों के साथ की बैठक

बोकारोः जिला में सोमवार को चास नगर निगम के सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस लेने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ. बैठक की अध्यक्षता अपर नगर आयुक्त शशिप्रकाश झा ने की, जिसमें अपर नगर आयुक्त के साथ-साथ चैंबर आफ कॉमर्स और प्राधिकृत पदाधिकारी भी शामिल हुए.

तंबाकू बिक्री के लिए जारी किए गए लाइसेंस

अपर नगर आयुक्त शशिप्रकाश झा ने बताया कि चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तंबाकू बिक्री के लिए जारी किए गए लाइसेंस या अनुज्ञप्तिधारी ही तंबाकू बिक्री कर सकता है. उन्होंने बताया कि दुकानदार तंबाकू उत्पाद के साथ अब टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ नहीं बेच सकेंगे. बच्चों और किशोरों को तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से महिला और बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक, नशीला पदार्थ, तंबाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें. आंदोलन का 19वां दिन : दिल्ली बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे 40 किसान नेता

दिए कई दिशा निर्देश

बैठक में कम उम्र के बच्चों को तंबाकू ना बेचने का निर्देश दिया. इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स भी अपनी बातों के साथ-साथ चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को अपनी बातों को रखा.

बोकारोः जिला में सोमवार को चास नगर निगम के सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस लेने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ. बैठक की अध्यक्षता अपर नगर आयुक्त शशिप्रकाश झा ने की, जिसमें अपर नगर आयुक्त के साथ-साथ चैंबर आफ कॉमर्स और प्राधिकृत पदाधिकारी भी शामिल हुए.

तंबाकू बिक्री के लिए जारी किए गए लाइसेंस

अपर नगर आयुक्त शशिप्रकाश झा ने बताया कि चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तंबाकू बिक्री के लिए जारी किए गए लाइसेंस या अनुज्ञप्तिधारी ही तंबाकू बिक्री कर सकता है. उन्होंने बताया कि दुकानदार तंबाकू उत्पाद के साथ अब टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ नहीं बेच सकेंगे. बच्चों और किशोरों को तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से महिला और बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक, नशीला पदार्थ, तंबाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है.

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दिए कई दिशा निर्देश

बैठक में कम उम्र के बच्चों को तंबाकू ना बेचने का निर्देश दिया. इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स भी अपनी बातों के साथ-साथ चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को अपनी बातों को रखा.

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