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दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया, दोषी पति, ससुर और ननद को मिली सजा

दहेज हत्या मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने दोषी ठहराते हुए महिला के पति ससुर अयोध्या सिंह और ननद राजकुमारी देवी को 10-10 साल की सजा और 10 -10 हजार का जुर्माना लगाया है. महिला ने मौत से पहले अस्पताल में इनके खिलाफ पुलिस को बयान दिया था.

हत्या के दोषियों को मिली सजा
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Published : Apr 16, 2019, 6:38 AM IST

रांची: दहेज हत्या मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में मृतका का पति सूरज कुमार, ससुर अयोध्या सिंह और ननद राजकुमारी देवी को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा और 10 -10 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने का सजा सुनाया गया है.

हत्या के दोषियों को मिली सजा

जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज
बता दें कि मामला जगन्नाथपुर थाना से जुड़ा है. कांड संख्या 65/17 के तहत बयान पर जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था.

ये भी पढ़ें- चतरा: 6 घरों में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर हुआ राख

पीड़िता की मौत
पीड़िता के द्वारा बयान में पुलिस को बताया था कि उसके पति, ससुर और ननद के द्वारा दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और जान से मारने की नियत से आग लगा दी गई. वहीं, इलाज के दौरान बयान देने के बाद पीड़िता की मौत हो गई थी.

रांची: दहेज हत्या मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में मृतका का पति सूरज कुमार, ससुर अयोध्या सिंह और ननद राजकुमारी देवी को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा और 10 -10 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने का सजा सुनाया गया है.

हत्या के दोषियों को मिली सजा

जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज
बता दें कि मामला जगन्नाथपुर थाना से जुड़ा है. कांड संख्या 65/17 के तहत बयान पर जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था.

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पीड़िता की मौत
पीड़िता के द्वारा बयान में पुलिस को बताया था कि उसके पति, ससुर और ननद के द्वारा दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और जान से मारने की नियत से आग लगा दी गई. वहीं, इलाज के दौरान बयान देने के बाद पीड़िता की मौत हो गई थी.

Intro:रांची

बाइट--ए के राय अपर लोक अभियोजक

दहेज हत्या मामले में एजेसी 3 के न्यायाधीश इसके पांडे की अदालत में अभियुक्त मृतक के पति सूरज कुमार, ससुर अयोध्या सिंह, और ननद राजकुमारी देवी को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा और 10 -10 का जुर्माना लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटने का सजा सुनाया है.।


Body:मामला जगन्नाथपुर थाना से जुड़ा है कांड संख्या 65/17 के तहत के बयान पर जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था पीड़िता के द्वारा बयान में पुलिस को बताया था कि उसके पति ससुर और ननद के द्वारा दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और जान से मारने की नियत से आग लगा दिया गया इलाज के दौरान बयान देने के उपरांत पीड़िता की मौत हो गई थी।


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