रांची: दहेज हत्या मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में मृतका का पति सूरज कुमार, ससुर अयोध्या सिंह और ननद राजकुमारी देवी को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा और 10 -10 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने का सजा सुनाया गया है.
जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज
बता दें कि मामला जगन्नाथपुर थाना से जुड़ा है. कांड संख्या 65/17 के तहत बयान पर जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था.
ये भी पढ़ें- चतरा: 6 घरों में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर हुआ राख
पीड़िता की मौत
पीड़िता के द्वारा बयान में पुलिस को बताया था कि उसके पति, ससुर और ननद के द्वारा दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और जान से मारने की नियत से आग लगा दी गई. वहीं, इलाज के दौरान बयान देने के बाद पीड़िता की मौत हो गई थी.