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रांची: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को सजा

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Published : Feb 29, 2020, 6:36 PM IST

रांची में 2018 के एक दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को सजा हुई है. मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने दो दोषियों को 20 साल की सजा वहीं एक दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है.

Three accused convicted in rape case ranchi
रांची सिविल कोर्ट

रांची: नाबालिग को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है. तैयब अंसारी और मोबिन अंसारी को आईपीसी की धारा 376डी में 20 साल की कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

देखिए पूरी खबर

वहीं, चमकू उर्फ मुख्तार को 354ए में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई. पोक्सो विशेष न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को 26 फरवरी को दोषी ठहराया था.

ये भी पढे़ं: रांचीः ऑड्रे हाउस में लगा पेंटिंग प्रदर्शनी, देशभर के पेंटर्स के बनाए पेंटिंग्स का आम लोग कर सकते हैं अवलोकन

बता दें कि यह मामला साल 2018 का है और नर्कोपी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. नाबालिग को पड़ोसी गांव के रहने वाले टंगरा टोली निवासी मोबिन अंसारी मुख्तार अंसारी और तैयब अंसारी ने बहला-फुसलाकर अपहरण किया. फिर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. दूसरे दिन पुलिस ने पीड़िता को जंगल से बरामद किया था. इस मामले में पीड़िता के चाचा ने आरोपियों के खिलाफ नर्कोपी थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

रांची: नाबालिग को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है. तैयब अंसारी और मोबिन अंसारी को आईपीसी की धारा 376डी में 20 साल की कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

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वहीं, चमकू उर्फ मुख्तार को 354ए में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई. पोक्सो विशेष न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को 26 फरवरी को दोषी ठहराया था.

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बता दें कि यह मामला साल 2018 का है और नर्कोपी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. नाबालिग को पड़ोसी गांव के रहने वाले टंगरा टोली निवासी मोबिन अंसारी मुख्तार अंसारी और तैयब अंसारी ने बहला-फुसलाकर अपहरण किया. फिर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. दूसरे दिन पुलिस ने पीड़िता को जंगल से बरामद किया था. इस मामले में पीड़िता के चाचा ने आरोपियों के खिलाफ नर्कोपी थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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