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30 जून तक जमा करें परमिट और रोड टैक्स, नहीं देना पड़ेगा फाइन

हेमंत सरकार ने वाहन मालिकों को 30 जून तक परमिट और रोड टैक्स जमा करने की छूट दी है. इसके अलावा दूसरे दस्तावेजों के नवीनीकरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है.

Submit road  tax and permit without fine in Jharkhand by 30 June
30 जून तक जमा करें रोड टैक्स और परमिट
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Published : Jun 18, 2020, 9:26 PM IST

रांची: राज्य में अब वाहन मालिकों को सरकार ने राहत दी है. सरकार की ओर से वाहनों के परमिट के अलावा दूसरे दस्तावेजों के नवीनीकरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है. अब वाहन मालिक 30 जून तक अपने वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण करा सकते हैं. इसके साथ ही 30 जून तक परमिट और रोड टैक्स जमा करने की छूट दी है.

Submit road  tax and permit without fine in Jharkhand by 30 June
सरकार की ओर से जारी आदेश पत्र

दरअसल, 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद वाहन मालिकों ने सरकार से टैक्स माफ करने की अपील की थी. उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा था कि लॉकडाउन के बाद से सभी वाहन बंद पड़े हैं. ऐसे में परमिट और रोड टैक्स परिवहन विभाग की तरफ से माफ किया जाए.

ये भी पढ़ें-झारखंड कैबिनेट में 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 5 लाख से ज्यादा के टर्नओवर पर देना होगा टैक्स

इसको लेकर राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने फैसला लेते हुए आदेश जारी किया कि 24 मार्च के बाद में जो भी वाहन मालिक परमिट और रोड टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं. वो 30 जून तक अपना टैक्स जमा कर सकते हैं. 30 जून तक परमिट और रोड टैक्स जमा करने वाले वाहन मालिकों को किसी तरह का फाइन नहीं देना पड़ेगा.

रांची: राज्य में अब वाहन मालिकों को सरकार ने राहत दी है. सरकार की ओर से वाहनों के परमिट के अलावा दूसरे दस्तावेजों के नवीनीकरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है. अब वाहन मालिक 30 जून तक अपने वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण करा सकते हैं. इसके साथ ही 30 जून तक परमिट और रोड टैक्स जमा करने की छूट दी है.

Submit road  tax and permit without fine in Jharkhand by 30 June
सरकार की ओर से जारी आदेश पत्र

दरअसल, 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद वाहन मालिकों ने सरकार से टैक्स माफ करने की अपील की थी. उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा था कि लॉकडाउन के बाद से सभी वाहन बंद पड़े हैं. ऐसे में परमिट और रोड टैक्स परिवहन विभाग की तरफ से माफ किया जाए.

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इसको लेकर राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने फैसला लेते हुए आदेश जारी किया कि 24 मार्च के बाद में जो भी वाहन मालिक परमिट और रोड टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं. वो 30 जून तक अपना टैक्स जमा कर सकते हैं. 30 जून तक परमिट और रोड टैक्स जमा करने वाले वाहन मालिकों को किसी तरह का फाइन नहीं देना पड़ेगा.

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