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मास्क और हैंड सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, SDO ने जारी किए आदेश - सदर एसडीओ

रांची में मास्क और सैनिटाइजर की जमाखोरी को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं. बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के 1955 के संबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है.

Strict action will be taken against black marketing of masks and hand sanitizers
एसडीओ ने जारी किए आदेश
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Published : Mar 14, 2020, 7:27 PM IST

रांचीः जिले के सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने किसी भी व्यक्ति, व्यवसायी और संस्था के मास्क की जमाखोरी, वितरण या बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश शनिवार को जारी किए हैं. इसके तहत 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाए जाने पर संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-झारखंड में मौसम ने ली करवट, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि

दरअसल, कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारत का राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंधित श्रेणी में डाल दिया है, जिस पर सदर एसडीओ ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है.

प्रकाशित बजट में इसे आवश्यक वस्तु आदेश 2020 कहा गया है. इसके साथ ही यह अधिसूचना पूरे देशभर में हैंड सैनिटाइजर और मास्क के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और बिक्री पर विशेष नजर रखने के लिए प्रशासन को विशेष शक्ति प्रदान करती है. जिससे किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके.

वहीं, इसे लेकर सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने कहा कि रांची में अभी तक मास्क और सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अगर ऐसा कोई भी मामला किसी के सामने आए तो वो तुरंत ही पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने आम जनों से अपील की है कि अगर आवश्यक ना हो तो किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले इलाके या पब्लिक गैदरिंग में जमा होने से बचें.

रांचीः जिले के सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने किसी भी व्यक्ति, व्यवसायी और संस्था के मास्क की जमाखोरी, वितरण या बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश शनिवार को जारी किए हैं. इसके तहत 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाए जाने पर संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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दरअसल, कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारत का राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंधित श्रेणी में डाल दिया है, जिस पर सदर एसडीओ ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है.

प्रकाशित बजट में इसे आवश्यक वस्तु आदेश 2020 कहा गया है. इसके साथ ही यह अधिसूचना पूरे देशभर में हैंड सैनिटाइजर और मास्क के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और बिक्री पर विशेष नजर रखने के लिए प्रशासन को विशेष शक्ति प्रदान करती है. जिससे किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके.

वहीं, इसे लेकर सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने कहा कि रांची में अभी तक मास्क और सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अगर ऐसा कोई भी मामला किसी के सामने आए तो वो तुरंत ही पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने आम जनों से अपील की है कि अगर आवश्यक ना हो तो किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले इलाके या पब्लिक गैदरिंग में जमा होने से बचें.

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