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चारा घोटाला में सजल चक्रवर्ती को मिली जमानत, CBI ने कहा- लालू सहित सभी 6 दोषियों की बढ़े सजा अवधि - रांची न्यूज

पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाले के एक मामले में जमानत मिल गई है. सजल चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सजा की अवधि की आधी सजा काट लेने के आधार पर बेल दी है.

सजल चक्रवर्ती को मिली जमानत
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Published : Feb 8, 2019, 6:31 PM IST

रांची: पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाले के एक मामले में जमानत मिल गई है. सजल चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सजा की अवधि की आधी सजा काट लेने के आधार पर बेल दी है. फिलहाल पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनपर कई अन्य मामले दर्ज हैं.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई है. लेकिन उसी मामले में लालू यादव समेत 6 दोषियों को सिर्फ साढ़े 3 साल की सजा दी गई है. सीबीआई का कहना है कि इन सभी छह अभियुक्तों की सजा अवधि बढ़ाकर 7 साल की जानी चाहिए. इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बेक जुलियस, आरके राणा, महेश प्रसाद, फूलचंद सी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अक्टूबर 2018 में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी.

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जानकारी देते के एस नंदा, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट
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सजल चक्रवर्ती को कितनी मिली है सजा
इस घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा अदालत ने सजल चक्रवर्ती पर 5 लाख जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से 37.37 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित के मामले में 14 नवंबर 2017 को दोषी करार दिया था.

अन्य दोषियों की सजा बढ़ाने की भी अपील
चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आरके राणा सहित और अन्य की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई के द्वारा याचिका दायर की है. जो आज दूसरे कोर्ट में गलती से लिस्टेड हो गया था, जिसे कोर्ट ने दूसरे सक्षम बेंच पर ले जाने को कहा है.

रांची: पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाले के एक मामले में जमानत मिल गई है. सजल चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सजा की अवधि की आधी सजा काट लेने के आधार पर बेल दी है. फिलहाल पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनपर कई अन्य मामले दर्ज हैं.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई है. लेकिन उसी मामले में लालू यादव समेत 6 दोषियों को सिर्फ साढ़े 3 साल की सजा दी गई है. सीबीआई का कहना है कि इन सभी छह अभियुक्तों की सजा अवधि बढ़ाकर 7 साल की जानी चाहिए. इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बेक जुलियस, आरके राणा, महेश प्रसाद, फूलचंद सी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अक्टूबर 2018 में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी.

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जानकारी देते के एस नंदा, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट
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सजल चक्रवर्ती को कितनी मिली है सजा
इस घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा अदालत ने सजल चक्रवर्ती पर 5 लाख जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से 37.37 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित के मामले में 14 नवंबर 2017 को दोषी करार दिया था.

अन्य दोषियों की सजा बढ़ाने की भी अपील
चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आरके राणा सहित और अन्य की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई के द्वारा याचिका दायर की है. जो आज दूसरे कोर्ट में गलती से लिस्टेड हो गया था, जिसे कोर्ट ने दूसरे सक्षम बेंच पर ले जाने को कहा है.

Intro:बाइट--के एस नंदा अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट

बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती को आरसी 20ए/ 96 के एक मामले में जमानत मिली है। सजल चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चारा घोटाला में सजायाफ्ता पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को सजा की अवधि की आधी सजा काट लेने के आधार पर बेल दिया है। पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगे चुकी अन्य मामले में भी कोर्ट से अभी बेल प्राप्त नहीं हुई है


Body:आपको बता दें कि बहुत चर्चित चारा घोटाला मामले में राजेश थे सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को 5 साल की सजा सुनाई है साथी अदालत ने सजल चक्रवर्ती पर ₹5 लाख जुर्माना किया है अदालत ने चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से 37.37 करोड की अवैध निकासी से संबंधित के मामले में 14 नवंबर 2017 को दोषी करार दिया था


Conclusion:वहीं पर बहुत चर्चित चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ,आर के राणा सहित एवं अन्य की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई के द्वारा याचिका दायर की है जो आज दूसरे कोर्ट में रोंगली लिस्टेड हो गया था जिसे कोर्ट ने दूसरे सक्षम बेंच पर ले जाने को कहा है।


सीबीआई की ओर से देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में दलील दी गई है कि चारा घोटाला के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई है लेकिन उसी मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 6 दोषियों को सिर्फ साडे 3 साल की सजा दी गई है सीबीआई का कहना है कि इन सभी छह अभियुक्तों की सजा की अवधी बढ़ाकर 7 साल की जानी चाहिए मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बेक जुलियस, आर के राणा महेश प्रसाद फूलचंद सी और अन्य अभियुक्तों की सजा को लेकर सीबीआई की और से अक्टूबर 2018 में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है
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