रांची: पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाले के एक मामले में जमानत मिल गई है. सजल चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सजा की अवधि की आधी सजा काट लेने के आधार पर बेल दी है. फिलहाल पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनपर कई अन्य मामले दर्ज हैं.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई है. लेकिन उसी मामले में लालू यादव समेत 6 दोषियों को सिर्फ साढ़े 3 साल की सजा दी गई है. सीबीआई का कहना है कि इन सभी छह अभियुक्तों की सजा अवधि बढ़ाकर 7 साल की जानी चाहिए. इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बेक जुलियस, आरके राणा, महेश प्रसाद, फूलचंद सी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अक्टूबर 2018 में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी.
सजल चक्रवर्ती को कितनी मिली है सजा
इस घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा अदालत ने सजल चक्रवर्ती पर 5 लाख जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से 37.37 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित के मामले में 14 नवंबर 2017 को दोषी करार दिया था.
अन्य दोषियों की सजा बढ़ाने की भी अपील
चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आरके राणा सहित और अन्य की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई के द्वारा याचिका दायर की है. जो आज दूसरे कोर्ट में गलती से लिस्टेड हो गया था, जिसे कोर्ट ने दूसरे सक्षम बेंच पर ले जाने को कहा है.