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अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, वारंट पर लगी रोक - Jharkhand news

गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है.

Relief to Rahul Gandhi from Jharkhand High Court
Relief to Rahul Gandhi from Jharkhand High Court
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Published : May 12, 2022, 8:22 PM IST

Updated : May 12, 2022, 8:27 PM IST

रांची: भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है. शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. सरकार को भी मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.


झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जिला के निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कौशिक सिरखेल और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखते हुए, अदालत को बताया कि यह राजनीति से प्रेरित होकर केस दायर किया गया है. निचली अदालत ने जो वारंट जारी की है, यह उचित नहीं है. इसमें नियम का अनुपालन नहीं किया गया है. इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है, साथ ही सरकार को भी मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट
प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के द्वारा 2018 में दिल्ली में अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में चाईबासा की निचली अदालत में शिकायत दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के बाद जज ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. समन जारी करने के बाद भी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के बाद अदालत ने वारंट जारी किया था. उसी जारी समन और वारंट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई.

रांची: भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी है. शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. सरकार को भी मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.


झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जिला के निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कौशिक सिरखेल और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखते हुए, अदालत को बताया कि यह राजनीति से प्रेरित होकर केस दायर किया गया है. निचली अदालत ने जो वारंट जारी की है, यह उचित नहीं है. इसमें नियम का अनुपालन नहीं किया गया है. इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है, साथ ही सरकार को भी मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट
प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के द्वारा 2018 में दिल्ली में अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में चाईबासा की निचली अदालत में शिकायत दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के बाद जज ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. समन जारी करने के बाद भी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के बाद अदालत ने वारंट जारी किया था. उसी जारी समन और वारंट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई.
Last Updated : May 12, 2022, 8:27 PM IST
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