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रांची की निर्भया को मिला इंसाफ, छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

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Published : Dec 21, 2019, 1:56 PM IST

Updated : Dec 21, 2019, 2:52 PM IST

रांची बूटी की बीटेक छात्रा के हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है. इस मामले में कोर्ट ने दोषी राहुल राज को फांसी की सजा सुनाई है. 2016 में सदर थाना क्षेत्र में हुए इस वारदात पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने फैसला सुनाया.

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दोषी राहुल राज

रांची: राजधानी रांची की निर्भया बीटेक की छात्रा को रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से इंसाफ मिला है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने हत्याकांड के दोषी राहुल राय उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन को फांसी की सजा सुनाई है.

देखें पूरी खबर

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने क्या कहा
अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से कहा कि पहले जमाने में इस तरह के काम करने वाले लोगों को पत्थर से मारा जाता था, ताकि पीड़ितों को संतुष्टि मिल सके और जिस तरह से दोषी ने दुष्कर्म कर निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया है, इस आरोपी को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- इस गांव के लोगों ने 40 साल पहले ही प्लास्टिक के खतरे को पहचाना, आज पेश कर रहे मिसाल

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा की मांग की
वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा की मांग की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आईपीसी के विभिन्न धाराओं में दोषी को सजा सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

डे-टू-डे सुनवाई
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने कहा कि अदालत के इस तरह के फैसले से समाज में एक संदेश जाएगा और लोग इस तरह के घटना को अंजाम देने से डरेंगे. अदालत ने आरोप गठन के बाद डे-टू-डे सुनवाई करते हुए करीब 30 के कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है.

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25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया गया
मामले में आरोपी पर 25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया गया था. 8 नवंबर से गवाही शुरू हुई. दूसरी ओर सीबीआई ने भी तत्परता दिखाते हुए मात्र 18 कार्य दिवस में कोर्ट के समक्ष 30 गवाहों को पेश कर उनका बयान दर्ज करवाया.

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15 दिसंबर 2016 की वारदात
बता दें कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी. सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपी बनाया. उसे 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था. 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. शुक्रवार को अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और आज उसे फांसी की सजा सुनाई गई है.

रांची: राजधानी रांची की निर्भया बीटेक की छात्रा को रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से इंसाफ मिला है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने हत्याकांड के दोषी राहुल राय उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन को फांसी की सजा सुनाई है.

देखें पूरी खबर

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने क्या कहा
अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से कहा कि पहले जमाने में इस तरह के काम करने वाले लोगों को पत्थर से मारा जाता था, ताकि पीड़ितों को संतुष्टि मिल सके और जिस तरह से दोषी ने दुष्कर्म कर निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया है, इस आरोपी को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए.

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा की मांग की
वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा की मांग की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आईपीसी के विभिन्न धाराओं में दोषी को सजा सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

डे-टू-डे सुनवाई
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने कहा कि अदालत के इस तरह के फैसले से समाज में एक संदेश जाएगा और लोग इस तरह के घटना को अंजाम देने से डरेंगे. अदालत ने आरोप गठन के बाद डे-टू-डे सुनवाई करते हुए करीब 30 के कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है.

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25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया गया
मामले में आरोपी पर 25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया गया था. 8 नवंबर से गवाही शुरू हुई. दूसरी ओर सीबीआई ने भी तत्परता दिखाते हुए मात्र 18 कार्य दिवस में कोर्ट के समक्ष 30 गवाहों को पेश कर उनका बयान दर्ज करवाया.

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15 दिसंबर 2016 की वारदात
बता दें कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी. सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपी बनाया. उसे 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था. 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. शुक्रवार को अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और आज उसे फांसी की सजा सुनाई गई है.

Intro:रांची
बाइट--राकेश सिंह // सीबीआई विशेष लोक अभियोजक



रांची की निर्भया बीटेक की छात्रा को रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष अदालत से इंसाफ मिला है सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत हत्याकांड के आरोपी राहुल राय उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन के फाँसी की सजा सुनाया है अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोकअभियोजक अदालत से कहा कि पहले जमाने में इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को पत्थर से मारा जाता था ताकि पीड़ित संतुष्टि मिल सके। और जिस तरह से दोषी ने दुष्कर्म कर निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया है । इस आरोपी को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा की मांग की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आईपीसी के विभिन्न धाराओं में दोषी को सजा सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

अदालत ने पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी ठहराया , आज ने अदालत ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए फाँसी की सजा सुनाए है सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने कहा कि अदालत के द्वारा इस तरह के फैसले से समाज में एक निश्चित जाएगा और लोग इस तरह के घटना को अंजाम देने से डरेंगे। अदालत में आरोप गठन के बाद day-to-day सुनवाई करते हुए करीब 30 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है। मामले में आरोपी पर 25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया गया था 8 नवंबर से गवाही शुरू हुई दूसरी ओर सीबीआई ने भी तत्परता दिखाते हुए मात्र 16 कार्य दिवस में कोर्ट के समक्ष 30 गवाहों को पेश कर उनका बयान दर्ज कराई।




Body:आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपित बनाया है। उसे 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था। 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। 20 सितंबर को अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और आज 21 दिसंबर को दोषी को फांसी की सजा सुनाई है Conclusion:
Last Updated : Dec 21, 2019, 2:52 PM IST
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