रांचीः राजधानी की तंबाकू नियंत्रण इकाई को यह गुप्त सूचना मिली थी कि हिंदपीढ़ी में कानून को ताक पर रखकर शिक्षण संस्थानों के पास ही तंबाकू जर्दा की बिक्री हो रही है. इतना ही नहीं कई दुकानदार तो खाद्य पदार्थो की बिक्री की आड़ में इस गोरखधंधे में लगे हैं.
ये भी पढ़ेंः राजधानी की फिजाओं में घुलता 'जहर', नशे की लत से जुर्म की दलदल में धंस रहे युवा
हिंदपीढ़ी थाने के सहयोग से छापेमारी
तंबाकू नियंत्रण इकाई रांची और हिंदपीढ़ी थाना की संयुक्त छापेमारी दल द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. जिसमें प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थ पाए गए. जिस पर कोटपा एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया.
शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचना अपराध
शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू संबंधित पदार्थ का बेचना प्रतिबंधित है. तंबाकू नियंत्रण इकाई रांची के जिला कंसल्टेंट सुशांत कुमार और हिंदपीढ़ी थाने के सब इंस्पेक्टर राधेश्याम के संयुक्त नेतृत्व में यह छापेमारी की गई.
कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई
तंबाकू नियंत्रण इकाई रांची के नोडल पदाधिकारी और रांची ACMO डॉ. राघवेंद्र नारायण शर्मा के आदेश पर छापेमारी की गई. छापेमारी टीम का नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, तंबाकू नियंत्रण इकाई रांची के सुशांत कुमार और हिंदपीढ़ी थाना की ओर से सब इंस्पेक्टर राधेश्याम संयुक्त रूप से कर रहे थे. छापेमारी में कई प्रतिष्ठान ऐसे पाए गए जो कि शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में होने के बावजूद खाद्य पदार्थों के साथ-साथ तंबाकू संबंधी पदार्थों की बिक्री करते पाए गए. ऐसे प्रतिष्ठानों पर कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया.