रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल्स, व्यवसायिक और निजी भवनों पर बिना अनुमति के लगाए गए विज्ञापन के होर्डिंग बैनर को 15 दिनों के अंदर हटाने का शुक्रवार को निर्देश जारी किया है, साथ ही चेतावनी दी गई है कि जो होर्डिंग बैनर नहीं हटाते हैं, तो उन पर 5 गुना जुर्माना लगाया जाएगा.
दिए गए निर्देश
नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम की ओर से सूचित किया गया है कि बिना अनुमति के होल्डिंग बैनर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन है. इसकी धारा 172 और 173 के तहत किसी भवन पर दुकान का नाम और कार्य कलाप की जानकारी को छोड़कर किसी वस्तु से संबंधित विज्ञापन लगाने और चलंत वाहन से प्रचार करने के लिए नगर निगम की अनुमति लेना जरूरी है. बिना अनुमति किसी तरह के साइन बोर्ड, विज्ञापन लगाना, प्रदर्शन करना और चलंत वाहन पर प्रचार करना नगरपालिका अधिनियम और विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन है.
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निर्धारित दर पर 5 गुना राशि का जुर्माना
ऐसे में रांची नगर निगम ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों के अंदर निगम के वेबसाइट में आवेदन देकर अनुमति लें. या फिर बिना अनुमति के लगे साइन बोर्ड, होर्डिंग बैनर को हटा लें. इस निर्देश के बाद भी ऐसे में होल्डिंग बैनर नहीं हटाए जाते हैं तो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित दर पर 5 गुना राशि का जुर्माना के रूप में लिया जाएगा. साथ ही मॉल्स, व्यवसायिक और निजी भवनों पर लगाए गए होर्डिंग बैनर के लिए पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए पेनाल्टी लगाई जाएगी.