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डीसी की चेतावनीः अपात्र व्यक्ति 30 अक्टूबर तक सरेंडर करें राशन कार्ड

रांची डीसी ने अपात्र लोगों को 30 अक्टूबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Ranchi DC issued order to ineligible people surrender ration card
Ranchi DC issued order to ineligible people surrender ration card
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Published : Oct 5, 2021, 10:36 PM IST

रांचीः जिला में वैसे व्यक्ति जो अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड बनवाया है, वो जल्द से जल्द स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड जमा कर दें, नहीं तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश मंगलवार को जिला के डीसी छवि रंजन ने कलक्ट्रेट में आयोजित खाद्य आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिया है.

इसे भी पढ़ें- रांची: झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 12 और 13 मार्च होगा ग्रीन राशन कार्ड का वितरण

30 अक्टूबर 2021 तक राशन कार्ड जमा करने का समय
जिला उपायुक्त ने ने कहा है कि जो लोग अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड बना रखा है, उनके पास 30 अक्टूबर 2021 तक समय है. वो अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर तय समय के बाद ऐसे लोगों को चिन्हित कर नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी.

स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने वालों को प्रशासन देगा प्रशस्ति पत्र
डीसी ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करेंगे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को योजना का लाभ मिले. जो भी व्यक्ति संपन्न हैं और राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वो अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी

सोना-सोबरन योजना की समीक्षा
डीसी ने सोना-सोबरन योजना की समीक्षा की. जिसमें उन्होंने सरकारी प्रयोगशाला से जांच के बाद विशिष्टयों के आधार पर आपूर्ति की गई धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर पूर्व निर्धारित तिथि पर समारोह के माध्यम से लाभुकों के बीच सामग्री का वितरण किया जाएगा. डीसी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि 15 नवंबर 2021 तक वितरण करना सुनिश्चित करें. साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, विपणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 15 अक्टूबर 2021 तक राशन कार्ड के लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं.

रांचीः जिला में वैसे व्यक्ति जो अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड बनवाया है, वो जल्द से जल्द स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड जमा कर दें, नहीं तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश मंगलवार को जिला के डीसी छवि रंजन ने कलक्ट्रेट में आयोजित खाद्य आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिया है.

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30 अक्टूबर 2021 तक राशन कार्ड जमा करने का समय
जिला उपायुक्त ने ने कहा है कि जो लोग अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड बना रखा है, उनके पास 30 अक्टूबर 2021 तक समय है. वो अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर तय समय के बाद ऐसे लोगों को चिन्हित कर नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी.

स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने वालों को प्रशासन देगा प्रशस्ति पत्र
डीसी ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करेंगे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को योजना का लाभ मिले. जो भी व्यक्ति संपन्न हैं और राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वो अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी

सोना-सोबरन योजना की समीक्षा
डीसी ने सोना-सोबरन योजना की समीक्षा की. जिसमें उन्होंने सरकारी प्रयोगशाला से जांच के बाद विशिष्टयों के आधार पर आपूर्ति की गई धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर पूर्व निर्धारित तिथि पर समारोह के माध्यम से लाभुकों के बीच सामग्री का वितरण किया जाएगा. डीसी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि 15 नवंबर 2021 तक वितरण करना सुनिश्चित करें. साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, विपणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 15 अक्टूबर 2021 तक राशन कार्ड के लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं.

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