रांची: नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले के मुख्य आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचसी मिश्रा की अदालत ने रकीबुल को सशर्त जमानत दी है. उसे 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है.
नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, यौन शोषण करने, आपराधिक साजिश रचने और धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है. तारा शाहदेव ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम धर्म को छिपाते हुए रकीबुल हसन ने शादी की और उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया.
शादी के बाद खुला राज
रकीबुल हसन खुद का नाम रंजीत कोहली बताता था और वो अक्सर अफसरों के साथ महंगी गाड़ियों में शूटिंग रेंज आता था. उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद ने होटवार के स्टेडियम में रकीबुल से तारा का परिचय कराया था. रकीबुल ने राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव को प्रेम जाल में फंसाया और फिर 7 जुलाई 2014 को होटल रेडिशन ब्लू में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. इसके बाद रकीबुल उसे ब्लेयर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4 में लेकर गया, जहां रकीबुल की मां रहती थी. तारा के अनुसार उसे अपने पति की सच्चाई का तब पता चला जब उनके घर इफ्तार पार्टी का एक निमंत्रण आया. कार्ड में रकीबुल हसन खान नाम से संबोधन देखकर तारा को हकीकत का अहसास हुआ. इसके बाद रकीबुल और सास, तारा को सिंदूर लगाने पर हाथ-पैर तोड़ने की धमकी देने लगे और इस्लाम कबूल करने को कहा. ऐसा नहीं करने पर वेश्यावृत्ति की धमकी भी दी गई. इतना ही नहीं तारा को घर में बंद कर मारपीट भी की जाती थी.
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सीबीआई ने की जांच
लव जिहाद के इस हाई प्रोफाइल केस के सामने आने के बाद किसी रांची और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने 26 अगस्त 2014 को सरोजनी नगर इलाके से रकीबुल को गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया. इस मामले में 2015 में सीबीआई ने जांच शुरू की. रकीबुल के घर से 36 सिम कार्ड और 15 मोबाइल फोन जब्त किए थे. इसके साथ ही कंप्यूटर के 2 सीपीयू, 4 प्रिंटर और 2 एयर गन बरामद हुए थे. जांच एजेंसी के अनुसार इस मामले में जांच अब भी जारी है.
27 जून 2018 को तारा शाहदेव को फैमिली कोर्ट से तलाक मिला था
इसी बीच तारा शाहदेव ने फैमिली कोर्ट में 6 जनवरी को तलाक की याचिका दाखिल की. करीब 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 27 जून 2018 को तारा शाहदेव को फैमिली कोर्ट से तलाक मिल गया.
पासपोर्ट जमा करने का आदेश
बता दें कि अदालत ने जमानत की शर्त पर रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को पासपोर्ट जमा करने और अदालत की शर्तों में गवाह को प्रभावित नहीं करने और निचली अदालत में सुनवाई के सभी तारीखों में उपस्थित होने का शर्त रखा है. साथ ही अदालत ने कहा कि जब भी ऐसा लगे कि रकीबुल उर्फ रंजीत को जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वह जमानत खारिज कर दी जाएगी.
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सिम कार्ड और मोबाइल मामले में 2018 में जमानत मिल चुकी है
पूर्व में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को सिम कार्ड और मोबाइल मामले में 2018 में जमानत मिल चुकी है. साथ ही उसे सरकारी गाड़ी से भागने के मामले में भी हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.