रांचीः पुलिस के समक्ष सरेंडर कर चुका कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन पैरोल पर जेल से बाहर नहीं निकल पायेगा. कुंदन पहन ने जेल से पैरोल में बाहर आने के लिए अदालत से मांग की थी. लेकिन एनआईए के विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए पैरोल देने से इनकार कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार नक्सली कुंदन पहन के पिता का देहांत हो गया है, जिसके कर्मकांड में शामिल होने के लिये पैरोल की मांग की थी.
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बता दें कि आत्मसमर्पण के 4 साल बीतने के बाद नक्सली कुंदन पाहन ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी है. कुंदन पाहन ने एनआईए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या सहित कई चर्चित घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी कुंदन पाहन फिलहाल ओपन जेल में है. लेकिन अब ओपन जेल की चाहरदीवारी में रहते हुए बाहर आने की कोशिश में है. कुंदन पाहन अपने गांव लौटकर परिवार के साथ समय बिताना चाहता है. इसलिए जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. कुंदन पाहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने बताया कि अपनी कस्टडी की अवधि को जमानत का आधार बनाकर न्यायालय से बेल देने की गुहार लगाई है.
कुंदन पाहन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति के तहत वर्ष 2017 में आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद जेल में रहकर कुंदन ने विगत विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई. लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला. 5 करोड़ नकद सहित 1 किलो सोने की लूट, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के अलावा कुंदन पाहन के ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. कुंदन पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था.