रांची: नाबालिग साली का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई एजेसी एसके पांडेय की अदालत में हुई.
ये भी पढ़ें- मां ने डांटा तो बेटी ने दे दी जान, फांसी लगाकर की खुदकुशी
2017 का मामला
सुभान उर्फ शेरू अपने 15 वर्षीय नाबालिक साली को भगाकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में हिंदपीढ़ी निवासी महिला ने हिंदपीढ़ी थाना में 22/6/17 को मामला दर्ज कराया था. सुभान 25 मई 2017 को अपने ससुराल आया और अपनी साली को यह कहकर ले गया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और उसे देखभाल की जरूरत है. जिसके बाद साली का अपहरण कर उसे दूसरे जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.