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साली का अपहरण कर जीजा मिटाता रहा हवस, अब मिली सजा - हिंदपीढ़ी थाना

नाबालिग साली का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी जीजा को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई.

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Published : Jun 30, 2019, 2:04 PM IST

रांची: नाबालिग साली का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई एजेसी एसके पांडेय की अदालत में हुई.

आरोपी को सजा
10 साल की सजामामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई. दोनों पक्षों की गवाही को सुनने के बाद अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुभान उर्फ शेरू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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2017 का मामला
सुभान उर्फ शेरू अपने 15 वर्षीय नाबालिक साली को भगाकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में हिंदपीढ़ी निवासी महिला ने हिंदपीढ़ी थाना में 22/6/17 को मामला दर्ज कराया था. सुभान 25 मई 2017 को अपने ससुराल आया और अपनी साली को यह कहकर ले गया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और उसे देखभाल की जरूरत है. जिसके बाद साली का अपहरण कर उसे दूसरे जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

रांची: नाबालिग साली का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई एजेसी एसके पांडेय की अदालत में हुई.

आरोपी को सजा
10 साल की सजामामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई. दोनों पक्षों की गवाही को सुनने के बाद अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुभान उर्फ शेरू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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2017 का मामला
सुभान उर्फ शेरू अपने 15 वर्षीय नाबालिक साली को भगाकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में हिंदपीढ़ी निवासी महिला ने हिंदपीढ़ी थाना में 22/6/17 को मामला दर्ज कराया था. सुभान 25 मई 2017 को अपने ससुराल आया और अपनी साली को यह कहकर ले गया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और उसे देखभाल की जरूरत है. जिसके बाद साली का अपहरण कर उसे दूसरे जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

Intro:रांची
बाइट---अशोक राय विशेष लोगभियोजक
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नाबालिग साली को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है मामले की सुनवाई एजेसी एसके पांडे की अदालत में हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई दोनों पक्षों की गवाही को सुनने के उपरांत अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुभान उर्फ शेरू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 रुपये का जुर्माना लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


Body:सुभान उर्फ शेरू अपने 15 वर्षीय नाबालिक साली को भगाकर दुष्कर्म किया था इस मामले में लाह फैक्ट्री रोड हिंदपीढ़ी निवासी नजमा खातून ने हिंदपीढ़ी थाना में 22/6/17 को मामला दर्ज कराई थी सुभान की शादी रुकैया परवीन के साथ हुई थी 25 मई 2017 को सुभान अपनी ससुराल आया और अपनी साली को यह कहकर ले गया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और उसे देखभाल की जरूरत है जिसके बाद साली का अपहरण कर उसे दूसरे जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।


Conclusion:मामले में आज सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी सुभान उर्फ शेरू को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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