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गिरिडीह में हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा

गिरिडीह सिविल कोर्ट ने हत्या मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा (Life Sentence) सुनाई है. बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भलकुदर गांव के निरपत हजाम की हत्या हुई. इस मामले में लुटन हजाम, चुटन हजाम, टुपलाल हजाम और अर्जुन हजाम को आरोपी बनाया गया था.

Life Sentence for four in Giridih murder case
गिरिडीह में हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास
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Published : Sep 9, 2022, 11:03 PM IST

गिरिडीहः हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Life Sentence) सुनाई गई है. यह सजा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को सुनाई गई. बता दें कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भलकुदर गांव के निरपत हजाम की हत्या हुई. इस मामले में भलकुदर गांव के लुटन हजाम, चुटन हजाम, टुपलाल हजाम और अर्जुन हजाम को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ेंः Giridih Court News: अटका मुठभेड़ कांड से बरी हुआ नवीन और नागेश्वर, एक गवाह भी पेश नहीं कर सका अभियोजन

अदालत ने इसके अलावा चारों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. आर्थिद दंड की राशि जमा नहीं करने पर चारों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा एक अन्य धारा में अदालत ने चारों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है. बतादें कि यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है. सजा पाने वाले दोषियों पर आरोप है कि ये लोग निरपत हजाम को जमीन विवाद में मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया. इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. इस मामले की प्राथमिकी बेंगाबाद थाना में निरपत हजाम की भाभी गिरधारी देवी ने दर्ज कराई थी. यह घटना 8 सितंबर 2019 का है.

वहीं, चाईबासा सिविल कोर्ट ने मझगांव की रहने वाली वासिदा खातून को 5 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई और आरोपी को दोषी करार दिया गया. अदालत ने दोषी वासिदा खातून को आजीवन कारावास के साथ साथ 10 हजार रुपये के जुर्मना की सजा सुनायी है. बता दें कि इस मामले में 15 गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने वासिदा खातून को दोषी करार दिया है.

गिरिडीहः हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Life Sentence) सुनाई गई है. यह सजा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को सुनाई गई. बता दें कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भलकुदर गांव के निरपत हजाम की हत्या हुई. इस मामले में भलकुदर गांव के लुटन हजाम, चुटन हजाम, टुपलाल हजाम और अर्जुन हजाम को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है.

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अदालत ने इसके अलावा चारों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. आर्थिद दंड की राशि जमा नहीं करने पर चारों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा एक अन्य धारा में अदालत ने चारों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है. बतादें कि यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है. सजा पाने वाले दोषियों पर आरोप है कि ये लोग निरपत हजाम को जमीन विवाद में मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया. इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. इस मामले की प्राथमिकी बेंगाबाद थाना में निरपत हजाम की भाभी गिरधारी देवी ने दर्ज कराई थी. यह घटना 8 सितंबर 2019 का है.

वहीं, चाईबासा सिविल कोर्ट ने मझगांव की रहने वाली वासिदा खातून को 5 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई और आरोपी को दोषी करार दिया गया. अदालत ने दोषी वासिदा खातून को आजीवन कारावास के साथ साथ 10 हजार रुपये के जुर्मना की सजा सुनायी है. बता दें कि इस मामले में 15 गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने वासिदा खातून को दोषी करार दिया है.

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