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Lalu Yadav Fodder Scam: लालू यादव फिर जाएंगे जेल या मिलेगी बेल, जानिए क्या है उनके वकील प्रभात कुमार की तैयारी

चारा घोटाले मामले में फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav Fodder Scam) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब से कुछ ही घंटों के बाद सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत अब से कुछ देर के बाद अपना फैसला सुनाएगी. इस केस में लालू यादव बरी होंगे या फिर उन्हें सजा सुनाई जाएगी और अगर उन्हें सजा होती है तो बेल के लिए क्या है तैयारी इसकी जानकारी लालू के वकील प्रभात कुमार ने दी.

Lalu Yadav Fodder Scam
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Published : Feb 15, 2022, 7:57 AM IST

रांची: लालू प्रासद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. पिछले 26 वर्षों से लालू चारा घोटाला के मामले में फंसे हुए हैं. रांची में सीबीआई की विशेष अदालत आज डोरंडा कोषागार से हुई अवैध निकासी के मामले में अपना फैसला सुनाएगी. कई लोग ये मान रहे हैं कि एक बार फिर उनका जेल जाना तय है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहना है.

लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि फैसला आने के बाद लालू यादव को कोर्ट से जमानत तभी मिल सकती है, जब सजा की मियाद तीन साल से कम होगी. चूकि पूर्व में चारा घोटाला के चारों मामलों में लालू यादव को तीन साल से ज्यादा ही सजा मिली है. इसलिए कम सजा मिलने की संभावना नहीं के बराबर दिख रही है. अब रही बात यह कि सजा सुनाए जाने के कितने दिन बाद लालू यादव को जमानत मिल सकती है. इसके जवाब में अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरी करने में तीन से चार सप्ताह लग सकते हैं. जिस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, उसी दिन उन्हें जमानत मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने सजा की आधी अवधि काट ली है.

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार से ब्यूरो चीफ राजेश सिंह की खास बातचीत

कैसा है लालू यादव का स्वास्थ्य: राजद सुप्रीमो लालू यादव को उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है. वह किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं. उन्हें चिकित्सकों ने 24 घंटे में महज 500 मि.ली लिक्विड लेने को कहा है. अगर क्रिएटिनिन लेवल 5 से ऊपर जाता है तो उनको नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ेगा. उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले साल जमानत मिलने के बाद भी खराब स्वास्थ्य के कारण ही लंबे समय तक लालू यादव दिल्ली में ही थे. एम्स के चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.

इलाज मुहैया कराने के लिए आवेदन की तैयारी: लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार मामले में फैसला आना है. उसी दिन कोर्ट को उनके खराब स्वास्थ्य से अवगत कराया जाएगा ताकि सजा की सूरत में उन्हें समय पर अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके.

लालू यादव कब-कब जा चुके हैं जेल

पहली बार: 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, हालांकि 135 दिन जेल में रहने के बाद वे बाहर आ गए.

दूसरी बार: 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था.

तीसरी बार: 5 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए जेल गए थे.

चौथी बार: 28 नवंबर 2000 को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक दिन के लिए जेल गये थे.

पांचवीं बार: 26 नवंबर को 23 दिनों के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा

छठी बार: 3 अक्टूबर 2014 को 70 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा

सातवीं बार: 23 दिसंबर 2017 को वे जेल गए थे. फिर अप्रैल 2021 में सजा की आधी मियाद पूरी करने के आधार पर बेल मिली थी.

लालू यादव पर चारा घोटाला के केस: झारखंड में लालू यादव पर चारा घोटाला के कुल पांच केस चल रहे हैं. इनमें से चाईबासा के दो, देवघर का एक और दुमका का एक मामला है, जिनमें उन्हें सजा हो चुकी है. इन चार मामलों में सबसे कम देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा हुई थी. वहीं सबसे ज्यादा सात साल की सजा दुमका कोषागार मामले में हुई थी. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है. इस मामले में चारा खरीद के नाम पर 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी.

रांची: लालू प्रासद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. पिछले 26 वर्षों से लालू चारा घोटाला के मामले में फंसे हुए हैं. रांची में सीबीआई की विशेष अदालत आज डोरंडा कोषागार से हुई अवैध निकासी के मामले में अपना फैसला सुनाएगी. कई लोग ये मान रहे हैं कि एक बार फिर उनका जेल जाना तय है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहना है.

लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि फैसला आने के बाद लालू यादव को कोर्ट से जमानत तभी मिल सकती है, जब सजा की मियाद तीन साल से कम होगी. चूकि पूर्व में चारा घोटाला के चारों मामलों में लालू यादव को तीन साल से ज्यादा ही सजा मिली है. इसलिए कम सजा मिलने की संभावना नहीं के बराबर दिख रही है. अब रही बात यह कि सजा सुनाए जाने के कितने दिन बाद लालू यादव को जमानत मिल सकती है. इसके जवाब में अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरी करने में तीन से चार सप्ताह लग सकते हैं. जिस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, उसी दिन उन्हें जमानत मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने सजा की आधी अवधि काट ली है.

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार से ब्यूरो चीफ राजेश सिंह की खास बातचीत

कैसा है लालू यादव का स्वास्थ्य: राजद सुप्रीमो लालू यादव को उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है. वह किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं. उन्हें चिकित्सकों ने 24 घंटे में महज 500 मि.ली लिक्विड लेने को कहा है. अगर क्रिएटिनिन लेवल 5 से ऊपर जाता है तो उनको नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ेगा. उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले साल जमानत मिलने के बाद भी खराब स्वास्थ्य के कारण ही लंबे समय तक लालू यादव दिल्ली में ही थे. एम्स के चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.

इलाज मुहैया कराने के लिए आवेदन की तैयारी: लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार मामले में फैसला आना है. उसी दिन कोर्ट को उनके खराब स्वास्थ्य से अवगत कराया जाएगा ताकि सजा की सूरत में उन्हें समय पर अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके.

लालू यादव कब-कब जा चुके हैं जेल

पहली बार: 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, हालांकि 135 दिन जेल में रहने के बाद वे बाहर आ गए.

दूसरी बार: 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था.

तीसरी बार: 5 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए जेल गए थे.

चौथी बार: 28 नवंबर 2000 को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक दिन के लिए जेल गये थे.

पांचवीं बार: 26 नवंबर को 23 दिनों के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ा

छठी बार: 3 अक्टूबर 2014 को 70 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा

सातवीं बार: 23 दिसंबर 2017 को वे जेल गए थे. फिर अप्रैल 2021 में सजा की आधी मियाद पूरी करने के आधार पर बेल मिली थी.

लालू यादव पर चारा घोटाला के केस: झारखंड में लालू यादव पर चारा घोटाला के कुल पांच केस चल रहे हैं. इनमें से चाईबासा के दो, देवघर का एक और दुमका का एक मामला है, जिनमें उन्हें सजा हो चुकी है. इन चार मामलों में सबसे कम देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा हुई थी. वहीं सबसे ज्यादा सात साल की सजा दुमका कोषागार मामले में हुई थी. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है. इस मामले में चारा खरीद के नाम पर 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी.

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