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शराब के दुष्प्रभाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, सरकार के कई विभाग से मांगा गया जवाब

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Published : Nov 8, 2019, 11:22 PM IST

झारखंड में शराब के दुष्प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के विभिन्न विभागों से सुझाव मांगा है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?

झारखंड हाई कोर्ट

रांची: शराब के दुष्प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने शराब के दुष्प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए सरकार के विभिन्न विभागों को से जवाब मांगा है.

देखें पूरी खबर

अदालत ने सरकार के विभिन्न विभागों से मांगा सुझाव
अदालत ने सरकार के विभिन्न विभागों से सुझाव मांगा है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्र और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

ये भी पढ़ें- राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में SC का फैसला कल

शराब के कारण युवा अपराध के दलदल में फंस रहे
शराब झारखंड की युवाओं को नशे की लत लग रहा है, बल्कि झारखंड के युवा शराब से अपराध के दलदल में भी फंसते जा रहे हैं. झारखंड सरकार हाई कोर्ट में शराब के दुष्प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्पाद विभाग और सरकार के विभिन्न विभागों से पूछा है कि शराब के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सुझाव दें.

शराब को लेकर कोई भी सामाजिक सर्वे नहीं की गई
अदालत से कहा गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा यूथ रखने वाला देश है. लेकिन अगर यूथ नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे तो युवा आखिर किस काम के रह जाएंगे. झारखंड अलग हुए 19 साल हो गए आज तक शराब को लेकर कोई भी सामाजिक सर्वे नहीं की गई है, जिसको लेकर कोर्ट ने सरकार के सभी विभागों से जवाब मांगा है.

ये भी पढ़ें- लालू यादव से मिले तेजस्वी यादव, सीट बंटवारे पर कहा- जो निर्णय राजद सुप्रीमो लेंगे वही मान्य होगा

इनसे मांगा गया जवाब
याचिकाकर्ता के मुताबिक, शराब की बिक्री के लिए कोई नीति तय नहीं की गई है. जिसकी वजह से बच्चे भी शराब खरीद रहे हैं और पी रहे हैं. जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि युवा पीढ़ी को शराब की गलत पॉलिसी के कारण बच्चों के हाथ में शराब अधिक से अधिक मात्रा में मिल जा रहा है. अदालत ने मामले की गंभीरता को लेते हुए उत्पाद विभाग, युवा मामले के विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से राय मांगा है.

रांची: शराब के दुष्प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने शराब के दुष्प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए सरकार के विभिन्न विभागों को से जवाब मांगा है.

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अदालत ने सरकार के विभिन्न विभागों से मांगा सुझाव
अदालत ने सरकार के विभिन्न विभागों से सुझाव मांगा है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्र और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

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शराब के कारण युवा अपराध के दलदल में फंस रहे
शराब झारखंड की युवाओं को नशे की लत लग रहा है, बल्कि झारखंड के युवा शराब से अपराध के दलदल में भी फंसते जा रहे हैं. झारखंड सरकार हाई कोर्ट में शराब के दुष्प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्पाद विभाग और सरकार के विभिन्न विभागों से पूछा है कि शराब के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सुझाव दें.

शराब को लेकर कोई भी सामाजिक सर्वे नहीं की गई
अदालत से कहा गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा यूथ रखने वाला देश है. लेकिन अगर यूथ नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे तो युवा आखिर किस काम के रह जाएंगे. झारखंड अलग हुए 19 साल हो गए आज तक शराब को लेकर कोई भी सामाजिक सर्वे नहीं की गई है, जिसको लेकर कोर्ट ने सरकार के सभी विभागों से जवाब मांगा है.

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इनसे मांगा गया जवाब
याचिकाकर्ता के मुताबिक, शराब की बिक्री के लिए कोई नीति तय नहीं की गई है. जिसकी वजह से बच्चे भी शराब खरीद रहे हैं और पी रहे हैं. जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि युवा पीढ़ी को शराब की गलत पॉलिसी के कारण बच्चों के हाथ में शराब अधिक से अधिक मात्रा में मिल जा रहा है. अदालत ने मामले की गंभीरता को लेते हुए उत्पाद विभाग, युवा मामले के विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से राय मांगा है.

Intro:रांची

बाइट--राजीव रंजन मिश्रा वरीय अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट

शराब के दुष्प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने शराब के दुष्प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए सरकार के विभिन्न विभागों को से जवाब मांगा है. साथ ही अदालत ने सरकार के विभिन्न विभागों से सुझाव मांगा है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है।मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई, मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी


Body:शराब झारखंड की युवाओं को नशे की लत लग रहा है बल्कि झारखंड के युवा शराब से अपराध के दलदल में भी फंसते जा रहे हैं झारखंड सरकार हाईकोर्ट में शराब के दुष्कर्म को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्पाद विभाग और सरकार के विभिन्न विभागों से पूछा है कि शराब के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सुझाव दें।अदालत से कहा गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा यूथ रखने वाला देश है लेकिन अगर यूथ नशे की गिरफ्त में चला जाएगा तो युवा आखिर किस काम का रह जाएगा । झारखंड अलग हुए 19 साल हो गए आज तक शराब को लेकर कोई भी सामाजिक सर्वे नहीं की गई है जिसको लेकर कोर्ट ने सरकार के सभी विभागों जवाब मांगा है


Conclusion:याचिकाकर्ता के मुताबिक शराब की बिक्री के लिए कोई नीति तय नहीं की गई जिसके वजह से बच्चे भी खरीद रहे हैं और पी रहे हैं जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि युवा पीढ़ी को शराब की गलत पॉलिसी के कारण बच्चों के हाथ में शराब अधिक से अधिक मात्रा में मिल जा रहा है जिसके कारण बच्चों की बिहेवियर मैं काफी चेंज देखने को मिल रहा है यह सिर्फ सोशल मीडिया और अल्कोहल का बढ़ता प्रकोप के कारण देखने को मिल रहा है अदालत ने मामले की गंभीरता को लेते हुए उत्पाद विभाग युवा मामले के विभाग सामाजिक सुरक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग से राय मांगा है
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