रांचीः राजधानी रांची के डोरंडा के गौरी शंकर नगर में रास्ता विवाद के एक मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद Ranchi SSP को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. मंगलवार 7 दिसंबर को 10:30 बजे अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
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Jharkhand High Court के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमरेंद्र प्रधान जो खुद पीड़ित हैं. उन्होंने ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी कि 3 दिसंबर को रीता विनीता नामक दबंग महिला कुछ अराजक तत्वों की भीड़ जमा कर उनके घर का मेन गेट है उसके सामने ईंट की दीवार खड़ी कर दी. साथ ही उनके परिवार सहित सभी को घर में बंधक बना लिया.
उन्होंने पुलिस को जानकारी दी लेकिन पुलिस बल काफी कम होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाए, वो भी दीवार बनाते देखते रह गए. उसके बाद उन लोगों को घर से बाहर निकाला गया. पीड़ित ने पुलिस के सामने दीवार खड़ी करते हुए रंगीन तस्वीरें भी अदालत को दिखायी हैं. इसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. जिस पर सरकार के अधिवक्ता के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दिए जाने के कारण एसएसपी रांची को हाजिर होने का आदेश दिया गया है. अब देखना होगा कि एसएसपी रांची अदालत में क्या जवाब देते हैं.