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रिम्स के चतुर्थवर्गीय परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड हाई कोर्ट का इनकार, समय पर होगी परीक्षा - Jharkhand news

रिम्स में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति परीक्षा (4th Grade Employee Appointment Exam in RIMS) पर रोक लगाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी.

Jharkhand High Court
रिम्स के चतुर्थवर्गीय परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड हाई कोर्ट का इनकार
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Published : Sep 16, 2022, 10:17 PM IST

रांचीः राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति (4th Grade Employee Appointment Exam in RIMS) को लेकर 18 सितंबर परीक्षा होनी है. इस परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब निर्धारित समय पर परीक्षा ली जाएगी. हालांकि, हाई कोर्ट ने रिम्स में हो रही दवा और अन्य उपकरण की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई. रिम्स निदेशक को 14 अक्टूबर से पूर्व अदालत में लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ेंः सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण का मामला, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार दिए ये निर्देश

हाई कोर्ट ने रिम्स निर्देश को निर्देश दिया है कि दवा की समय पर खरीदारी क्यों नहीं हो रही है. इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की गई है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश उदित नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई है.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया कि रिम्स द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है. उस विज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड के नागरिक हैं, वह आवेदन कर सकते हैं. अदालत ने कहा नागरिक देश का होता है, राज्य का नहीं. हालांकि, कोर्ट ने रिम्स में दवा और अन्य चीजों की कमी पर कड़ी फटकार लगाई. रिम्स निदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. परीक्षा अपने तय तिथि 18 सितंबर को होगी. कोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

रांचीः राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति (4th Grade Employee Appointment Exam in RIMS) को लेकर 18 सितंबर परीक्षा होनी है. इस परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब निर्धारित समय पर परीक्षा ली जाएगी. हालांकि, हाई कोर्ट ने रिम्स में हो रही दवा और अन्य उपकरण की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई. रिम्स निदेशक को 14 अक्टूबर से पूर्व अदालत में लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

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हाई कोर्ट ने रिम्स निर्देश को निर्देश दिया है कि दवा की समय पर खरीदारी क्यों नहीं हो रही है. इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की गई है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश उदित नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई है.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया कि रिम्स द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है. उस विज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड के नागरिक हैं, वह आवेदन कर सकते हैं. अदालत ने कहा नागरिक देश का होता है, राज्य का नहीं. हालांकि, कोर्ट ने रिम्स में दवा और अन्य चीजों की कमी पर कड़ी फटकार लगाई. रिम्स निदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. परीक्षा अपने तय तिथि 18 सितंबर को होगी. कोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

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