रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई की गई. फिलहाल अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्रा और दीपक रोशन की खंडपीठ में हुई.
प्रार्थी पंकज कुमार पांडे ने छठी जेपीएससी परीक्षा के पीटी परीक्षा रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका की सुनवाई लगभग ढाई घंटे तक चली. सुनवाई के बाद अदालत ने मामले पर फैसला रिजर्व रख लिया है. सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपलवाल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इंटरव्यू कैलेंडर जारी कर दिया है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि जेपीएससी परीक्षा की कॉपी अब तक कितनी चेक हुई हैं.
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हाई कोर्ट के सवाल के जवाब में जेपीएससी के पक्ष ने कहा अभी तक 50 फीसदी कॉपी चेक हो गई हैं. वहीं, प्रार्थी के द्वारा पक्ष रखते हुए बताया गया कि क्यों नहीं रिजल्ट को बदला जा सकता. कोर्ट में यह बात पहले ही आ चुकी है. जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट छत्तर सिंह के फैसले का हवाला दिया. हालांकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह जेपीएससी की परीक्षा राज्य हित में है. सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसले को रिजेक्ट कर दिया है.