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कोरोना वायरस को लेकर HC का आदेश, रिम्स कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं N-95 मास्क - झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर दिए निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने कोरोना वायरस के मामले पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए झारखंड सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.

Jharkhand High Court gave instructions regarding Corona in ranchi
Corona को लेकर HC का आदेश
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Published : Mar 5, 2020, 8:02 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरतने ने का आदेश दिया है. अदालत ने रिम्स के डॉक्टर कर्मचारी और अन्य सभी कर्मचारियों को एन-95 मास्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

अदालत ने राज्य सरकार को रिम्स में नर्सों की भर्ती और अन्य मामलों पर अद्यतन जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने अपने जवाब में यह बताने को कहा कि अब तक इसके लिए क्या-क्या कार्रवाई की गई है. नर्सों की नियुक्ति की स्थिति के लिए आप तक कौन से कदम उठाए गए हैं कब तक नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी. अदालत ने रिम्स प्रबंधन से यह पूछा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है. अदालत ने रिम्स प्रबंधन और सरकार को दोनों को अद्यतन रिपोर्ट 4 अप्रैल तक अदालत में पेश करने को कहा है मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी.

ये भी पढ़ें- होली आ गई पर नहीं आया है पलाश के पेड़ पर फूल, हर्बल होली मनाने वाले को होना पड़ेगा मायूस

बता दें कि शनिश्वर उरांव के दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान कोरोना मामले पर भी चर्चा की गई. अदालत ने कोराना मामले में उससे बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत को रिम्स से सबंधित अद्यतन रिपोर्ट 4 अप्रैल तक पेश करने को कहा है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरतने ने का आदेश दिया है. अदालत ने रिम्स के डॉक्टर कर्मचारी और अन्य सभी कर्मचारियों को एन-95 मास्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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अदालत ने राज्य सरकार को रिम्स में नर्सों की भर्ती और अन्य मामलों पर अद्यतन जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने अपने जवाब में यह बताने को कहा कि अब तक इसके लिए क्या-क्या कार्रवाई की गई है. नर्सों की नियुक्ति की स्थिति के लिए आप तक कौन से कदम उठाए गए हैं कब तक नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी. अदालत ने रिम्स प्रबंधन से यह पूछा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है. अदालत ने रिम्स प्रबंधन और सरकार को दोनों को अद्यतन रिपोर्ट 4 अप्रैल तक अदालत में पेश करने को कहा है मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी.

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बता दें कि शनिश्वर उरांव के दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान कोरोना मामले पर भी चर्चा की गई. अदालत ने कोराना मामले में उससे बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत को रिम्स से सबंधित अद्यतन रिपोर्ट 4 अप्रैल तक पेश करने को कहा है.

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