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बढ़ सकती है विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें, झारखंड हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स से मांगा जवाब - Ranchi news

बाघमारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच से संबंधित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच का आदेश इनकम टैक्स को दिया है.

Jharkhand High Court
बढ़ सकती है विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें
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Published : Aug 26, 2022, 5:31 PM IST

रांचीः धनबाद के बाघमारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच (Disproportionate Asset Check) की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया है कि विधायक की संपत्ति की जांच करें. इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार के पास जो भी जानकारी है वह इनकम टैक्स को मुहैया कराएं. इनकम टैक्स कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेंगे.

यह भी पढ़ेंः झारखंड के जेल से किए जा रहे फोन पर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने उठाया सवाल, सरकार ने कहा- जैमर को किया जा रहा अपग्रेड

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि विधायक ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है. संपत्ति की जांच की जानी चाहिए. अदालत ने उनकी आग्रह स्वीकार करते हुए इनकम टेक्स विभाग को जांच का निर्देश दिया है.

क्या कहते हैं अधिवक्ता

याचिकाकर्ता सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विधायक द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक ढुल्लू महतो ने अवैध तरीके से 670 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है. इसमें कई बेनामी संपत्ति हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव के समय विधायक ने अपनी संपत्ति का ब्यौर अपने नॉमिनेशन पेपर में नहीं दिया है.

रांचीः धनबाद के बाघमारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच (Disproportionate Asset Check) की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया है कि विधायक की संपत्ति की जांच करें. इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार के पास जो भी जानकारी है वह इनकम टैक्स को मुहैया कराएं. इनकम टैक्स कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेंगे.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि विधायक ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है. संपत्ति की जांच की जानी चाहिए. अदालत ने उनकी आग्रह स्वीकार करते हुए इनकम टेक्स विभाग को जांच का निर्देश दिया है.

क्या कहते हैं अधिवक्ता

याचिकाकर्ता सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विधायक द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक ढुल्लू महतो ने अवैध तरीके से 670 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है. इसमें कई बेनामी संपत्ति हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव के समय विधायक ने अपनी संपत्ति का ब्यौर अपने नॉमिनेशन पेपर में नहीं दिया है.

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